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छत्तीसगढ़ को मिले 7 नए डिप्टी कलेक्टर! शासन ने जारी किया नियुक्ति आदेश, देखें किसे कहां मिली पहली पोस्टिंग (Full List)

नवा रायपुर (Chaturpost): छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने राज्य सेवा परीक्षा-2024 के सफल उम्मीदवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य शासन की तरफ से डिप्टी कलेक्टर (Deputy Collector) के पद पर चयनित 7 उम्मीदवारों की आधिकारिक नियुक्ति और पदस्थापना सूची (Posting List) जारी कर दी गई है ।

मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग की मुहर के बाद, इन नवनियुक्त अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (Pay Matrix Level-12) पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है ।

किसे कहां मिली जिम्मेदारी? (Transition words: Posting Details)

जारी आदेश के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ‘डिप्‍टी कलेक्‍टर’ के रूप में नई पारी शुरू करने का अवसर मिला है ।

सरल क्र.अधिकारी का नामचयन वर्गनवीन पदस्थापना (जिला)
1श्री देवेश प्रसाद साहूDC_UR-Oखैरागढ़-छुईखदान-गंडई
2श्री स्वप्निल वर्माDC_UR-Oमनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
3श्री यशवंत कुमार देवांगनDC_UR_Oसूरजपुर
4श्री पोलेश्वर साहूDC_OBC_Oनारायणपुर
5सुश्री सुष्मिता टोंड्रेDC_SC_F_Oसरगुजा
6सुश्री चंचल पैंकराDC_ST_F_Oदंतेवाड़ा
7श्री मयंक सिंह मण्डावीDC_ST_Oबीजापुर

साल की परिवीक्षा अवधि और कड़े नियम (Transition words: Important Terms)

इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पर की गई है । इस दौरान इन्हें छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा (Raipur) में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण के बाद आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षाओं (Departmental Exams) में असफल रहता है या सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

जल्द जॉइन करने के निर्देश (Joining Deadline)

सभी नवनियुक्त अधिकारियों को आदेश जारी होने के 15 वर्किंग डे के भीतर संबंधित जिला कार्यालय (Collectorate) में कार्यभार ग्रहण करना होगा । निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थिति दर्ज न कराने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा ।

प्रमुख नियुक्ति शर्तें और दस्तावेज (Checklist)

जॉइनिंग के समय अधिकारियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

  • दस्तावेज सत्यापन: कार्यभार ग्रहण करने से पहले कलेक्टर द्वारा मूल निवास, जाति और शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का गहन सत्यापन (Verification) किया जाएगा ।

शपथ-पत्र: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

  • मेडिकल चेकअप: यह नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त पर की गई है ।

अनुबंध (Bond): प्रशिक्षण और वेतन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारियों को एक बाण्ड निष्पादित करना होगा ।

निष्कर्ष (Conclusion)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई इन नियुक्तियों से राज्य के प्रशासनिक ढांचे (Administrative Framework) को नई ऊर्जा मिलेगी। विशेष रूप से नए और दूरस्थ जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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संपादकीय नोट: यह खबर छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ESTB-101(2)/174/2025-GAD-4, दिनांक 05-05-2026 पर आधारित है ।

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S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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