
Power Company Promotion रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज में प्रमोशन और बड़े प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के मानव संसाधन विभाग (HR) द्वारा दो अलग-अलग महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत जहां दो वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं (ACE) को मुख्य अभियंता (CE) के पद पर पदोन्नत किया गया है, वहीं दो कार्यपालक निदेशकों (ED) के प्रभार में भी बदलाव किया गया है।
मुख्य अभियंता (HR) रश्मि वर्मा द्वारा 1 जुलाई 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
1. मुख्य अभियंता (CE) के पद पर पदोन्नति (Order No. 493481/2026)
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर, ट्रांसमिशन कंपनी ने पे-मैट्रिक्स लेवल O-5 (Rs. 108200 – 213400) के तहत दो अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं (ACE) को मुख्य अभियंता (T&D) के पद पर प्रोन्नत किया है।
पदोन्नत अधिकारियों की नई पदस्थापना सूची:
| क्र. | अधिकारी का नाम (S/Shri) | वर्तमान पदस्थापना | पदोन्नति के बाद नया पद व स्थान |
| 1 | दिलीप कुमार भोजक (AE 1993) | ACE, ओ/ओ कार्यपालक निदेशक (बिलासपुर क्षेत्र), CSPDCL, बिलासपुर | मुख्य अभियंता (CE) – विजिलेंस (HT Cell), CSPDCL, रायपुर |
| 2 | एच.के. मेश्राम (AE 1993) | ACE, ओ/ओ मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट), CSPDCL, रायपुर | मुख्य अभियंता (CE) – (Rjn-R), CSPDCL, राजनांदगांव |
नोट: जारी आदेश के अनुसार, ये पदोन्नतियां छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित संबंधित मामलों/याचिकाओं के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। प्रशासनिक अनिवार्यताओं के चलते सभी प्रमोटेड अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर नए कार्यालय में ज्वाइन करना अनिवार्य है।

2. कार्यपालक निदेशकों (ED) के प्रभार में बदलाव (Order No. 493493/2026)
पदोन्नति के साथ-साथ बिजली कंपनी ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो सीनियर कार्यपालक निदेशकों (ED) के कार्यक्षेत्र में भी तत्काल प्रभाव से बदलाव किया है।
तबादला व प्रभार सूची:
| क्र. | अधिकारी का नाम (S/Shri) | वर्तमान पदस्थापना | नई पदस्थापना |
| 1 | शिरीष सेलोट | ED (Rjn-R) CSPDCL, राजनांदगांव | ED (DR) CSPDCL, दुर्ग |
| 2 | एस.आर.बी. खंडेलवाल | ED (DR) CSPDCL, दुर्ग | ED (O&M) CSPDCL, रायपुर |
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश की शर्तों के अनुरूप तय समय-सीमा के भीतर अपने नए प्रभार का कार्यभार ग्रहण कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपें।








