Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नियम और शुल्‍क में बड़ा बदलाव: पिकअप-ड्राप और नाईट पार्किंग के लिए करना होगा यह काम…

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Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नियम और शुल्‍क में बड़ा बदलाव: पिकअप-ड्राप और नाईट पार्किंग के लिए करना होगा यह काम… 1 min read

Airport: रायपुर। रायपुर स्थित स्‍वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पार्किंग के नियमों और शुल्‍क में बदलाव किया गया है। ड्राप टाईम की मियाद 5 मिनट तय की गई है। किसी को एयरपोर्ट छोड़ने या लेने आने वाली वाहनों को केवल 5 मिनट ही फ्री टाइमि मिलेगा, इसके बाद निर्धारित पार्किंग शुल्‍क देना पड़ेगा। इस संबंध में आज ही निर्देश जारी किया गया है।


Airport: नाईट पार्किंग के लिए करना होगा यह काम


एयरपोर्ट प्रबंधन ने नाईट पार्किंग या वाहन एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़कर बाहर जाने वालों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में वाहन छोड़ने के लिए अब इसकी सूचना पहले पार्किंग प्रबंधक को देनी पड़ेगी।

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इतना ही नहीं गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन (आरसी) और वाहन चालक के लाईसेंस (डीएल) की फोटो कापी देनी पड़ेगी। नईट पार्किंग वाली गाड़‍ियों की चाबी भी पार्किंग प्रबंधन के पास जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे वाहनों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से नजदीकी थाने में लेकर छोड़ दिया जाएगा। इसके आगे की जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।


Airport: जानिए.. एयरपोर्ट पर कितना फ्री टाईम


एयरपोर्ट पर ड्राप एंड पिकअप के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित शुल्‍क देना पड़ेगा। किसी भी वाहन को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्र‍तीक्षा करने नहीं दिया जाएगा।


Airport: जानिए.. और क्‍या है एयरपोर्ट के पार्किंग नियमों में


एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि टर्मिनल बिल्डिंग के सामने किसी भी तरह के वाहन को खड़ा करने नहीं दिया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने अनाधिकृत पार्किंग करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना की वसूली मार्शल के जरिये किया जाएगा।


Airport: केवल ऐसे निजी वाहनों को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने रुकने की अनुमति मिलेगी


एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार कुछ निजी वाहनों को विशेष परिस्थिति में टर्मिनल के सामने कुछ देर रुकने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे निज वाहन जो वरिष्‍ठ नागरिकों, दिव्‍यांगजन, गर्भवती या गोद में बच्‍चे वाली महिलाओं और व्‍हीलचेयर वाले यात्रियों को लेने या छोड़ने आई हैं।

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