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Allowance शासकीय सेवकों के लिए अच्‍छी खबर: शिक्षा भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी में वृद्धि, देखिए आदेश

Allowance रायपुर। सरकारी अफसरों के लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने अफसरों के बच्‍चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

अफसरों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को उनके बच्‍चों की शिक्षा के लिए भत्‍ता और छात्रावास सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार ने इसमें वृद्धि का आदेश जारी किया है। डीओपीटी से जारी आदेश के बाद राज्‍य के सामान्‍य प्रशासन विभाग ने भी इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।

जानिए- कैसे बढ़ता है शिक्षा भत्‍ता और छात्रापास सब्सिडी

अफसरों के अनुसार शासकीय सेवकों के महंगाई भत्‍ता में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर शिक्षा भत्‍ता और सब्सिडी स्‍वत: 25 प्रतिशत बढ़ जाता है। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्‍ता 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत हो चुका है। अभी उन्‍हें 55 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता मिल रहा है।  

Allowance  कितना बढ़ा शिक्षा भत्‍ता

बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए राशि 2812.5/- प्रति माह (निश्चित) होगी और छात्रावास सब्सिडी 28437.5/- प्रति माह (निश्चित) होगी, भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय कितना भी किया गया हो।

सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति सामान्य दरों से दोगुनी यानी 25625 प्रति माह (निर्धारित) देय होगी, भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च कुछ भी हों।

विकलांग महिलाओं को बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरें 3750/- प्रति माह कर दी गई है।

a) The amount for reimbursemem of Children Education Allowanee shall be 2812.5/- per month (fixed)and Hostel Subsidy shall be 28437.5/- per month (fixed) irrespective of actual expenses incurred by the Government employee:

b) The reimbursemem of Children Education Allowance for Divyang children of Govt employees shall be payable a double the normal rates ie.25625-per momh(fixed).irrespective of actual expenses incurred by the Government employee

3 The rates of Special Allowance for Child Care to women with disabilities stands revised to 3750/-per month subject to other conditions mentioned in this Department’s OM No. A-27012/03/2017-Estt.(AL) dated 16.08.2017.

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