Authority रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस प्राधिकरण में कुल नौ लोगों को शामिल किया गया है। राजस्व मंत्री इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह राहत आयुक्त इसके पदेन सचिव होंगे।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदस्यों या छत्तीसगढ़ के संसद सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो को सदस्य बनाया जाएगा। मुख्य सचिव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
आपदा प्रबंधन में अनुभव रखने वाले एक नागरिक को भी अध्यक्ष सदस्य के रुप में नामांकित करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन / प्रमुख सचिव स्तर के दो अफसरों को भी सदस्य बनाया जाएगा। राहत आयुक्तइसके पदेन सदस्य सचिव होंगे।
छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्राधिकरण के हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा।
प्राधिकरण के सभी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। इसमें बैठक के अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में मतदान नहीं करेगा, औ। एक बराबर मत होने को स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।
प्राधिकरण में बैठक की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से बैठक में कम से कम 7 दिन पहले सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। प्राधिकरण में बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यता का 50 प्रतिशत होगी। गणपूर्ति न होने की स्थिति में बैठक उसी स्थान पर 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
प्राधिकरण का सचिवालय राहत आयुक्त छत्तीसगढ़ का कार्यालय प्राधिकरण का सचिवालय होगा। प्राधिकरण के कार्य और शक्तियां प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां होगी तथा वहा ऐसे कार्य करेगा, जैसी कि अधिनियम में उसे दिए गये हैं। प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों के भत्ते प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों को ऐसी यात्रा और अन्य भत्तों की पात्रता होगी, जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देशित करें।