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Ban on Fishing  मछली मारने पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध: पकड़े गए तो होगी जेल…

Ban on Fishing  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य में मछली मारने पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में राज्‍य के मत्‍स्‍य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रतिबंध के दौरान मछली पकड़ते या मारते पकड़े जाने वालों को एक साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।

जानिए- अब तक रहेगा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

मत्स्य विभाग के अफसरों ने बताया कि छत्‍तीसगढ़ में मछली के शिकार पर 16 जून से रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध 15 अगस्‍त तक प्रभावि रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह से मछली पकड़ने पर रोक रहेगी।

Ban on Fishing  यहां नहीं पकड़ सकते मछली

छत्‍तीसगढ़ सरकार के मत्‍स्‍य विभाग से जारी आदेश के दौरान प्रतिबंध के दौरान यानी 16 जून से 15 अगस्‍त के बीच किसी भी तालाब, नदी- नाला, छोटी नदी और सहायक नदियों के साथ ही किसी भी जलाशय में मछली का शिकार नहीं किया जा सकता है।

जानिए- क्‍यों लगाई गई है मछली पकड़ने पर रोक

मत्‍स्‍य विभाग ने 16 जून से 15 अगस्‍त के समय को बंद ऋतु यानी क्‍लोज सीजन के रुप में घोषित किया है। दरअसल बारिश सीजन मछलियों का प्रजनन का काल माना जाता है। इस दौरान मछलियां अंडा देती हैं। इसी वजह से शिकार पर रोक लगाया जाता है।

Ban on Fishing  यहां मछली मारने की रहेगी छूट

मत्‍स्‍य विभाग के अनुसार यह प्रतिबंध छोटे तालाबों का लागू नहीं होगा। ऐसे अन्‍य स्रोत जो किसी नदी नाले से जुड़े नहीं है, वहां भी मछली पकड़ा जा सकता है। इसी तरह ऐसे जलाशय जहां केज कल्‍चर किया जाता है, वहां भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी तरह दूसरे राज्‍यों से मछली के आयात पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी, लेकिन मछलियों के परिवहन के दौरान इसके दस्‍तावेज साथ में रखने होगें।  

मछली मारते पकड़े जाने पर सजा

प्रतिबंध के दौरान मछली का शिकार करते पकड़े जाने वालों के खिलाफ छत्‍तीसगढ़ राज्‍य मत्‍स्‍य क्षेत्र अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें दोषी पाए गए व्‍यक्ति को एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। दोनों सजा भी दी जा सकती है।

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