Bar in Airport: छत्‍तीसगढ़ में यहां मिलेगी टॉप ब्रांड की विदेशी शराब, खास लोगों के लिए स्‍पेशल बार

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Bar in Airport: छत्‍तीसगढ़ में यहां मिलेगी टॉप ब्रांड की विदेशी शराब, खास लोगों के लिए स्‍पेशल बार 1 min read

Bar in Airport: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ का आबकारी विभाग राजधानी रायपुर में एक स्‍पेशल बार खोलने की तैयारी में है। इस बार की खास बात यह होगी कि वहां ऐसे विदेशी ब्रांड के भी शराब मिलेंगे, जो प्रदेश में कहीं नहीं मिलता है।

यह स्‍पेशल बार राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट स्‍वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर खुलने जा रहा है। इसके लिए आबकारी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एयरपोर्ट पर बार के साथ ही रेस्‍टोरेंट भी खोला जाएगा। अधिसूचना के जरिये सरकार ने बार और रेस्‍टोरेंट के लिए मापदंड और शर्तें भी सार्वजनिक कर दी है।

बार का लाइसेंस फीस भी स्‍पेशल

एयरपोर्ट का बार खास होगा इस वजह से उसकी लाइसेंस की फीस भी स्‍पेशल है। अधिसूचना के अनुसार एयरपोर्ट पर खोले जाने वाले बार के लाइसेंस की सालाना फीस 12 लाख रुपये तय की गई है। एयरपोर्ट का यह बार दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक खुलेगा।

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Bar in Airport:  लंबे समय से चल रहा था प्रयास

आबकारी विभाग के अफसरों के अनुसार एयरपोर्ट पर बार खोलने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। चूंकि इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति जरुरी है, इस वजह से मामला रुका हुआ था, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहां रेस्‍टोरेंट और बार खोलने के लिए सहमति दे दी है। इसी आधार पर प्रक्रिया शुरू की गई है।

एयरपोर्ट के बार पर लागू होगी कई शर्तें

एयरपोर्ट का बार खास होगा, इसलिए उसके लिए शर्तें भी अलग है। अधिसूचना के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने के बाद ही बार खोला जाएगा। एयरपोर्ट पर बार के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले को केवल एयरपोर्ट भवन के भीतर ही शराब की बिक्री करने की अनुमति होगी।

अलग होलोग्राम और रेट भी ज्‍यादा

एयरपोर्ट के बार में परोसे जाने वाली शराब पर होलोग्राम अलग रहेगा। वहां की शराब राज्‍य के दूसरे बार की तुलना में 20 प्रतिशत तक महंगी होगी। शर्तों के अनुसार एयरपोर्ट के बार में केवी लूज शराब बेचने की अनुमति होगी। यानी वहां से पूरी बोतल कोई नहीं खरीद सकेगा। केवल एक बार रूम, एक स्टाक रूम व शराब परोसने के लिए भी केवल एक ही काउंटर की अनुमति होगी।

शराब की प्रत्‍येक बोतल पर एयरपोर्ट बार लाइसेंस का स्टीकर चिपकाना होगा, होलोग्राम की कीमत अलग से लाइसेंसी को देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रतिदिन दैनिक पंजी का लेखा- जोखा रखेगा। 240 से अधिक बोतल और 480 से अधिक बीयर का स्टॉक नहीं रखेगा। आबकारी विभाग के आदेश के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकेगा।

Bar in Airport:  मेट्रों शहरों के एयरपोर्ट पर है यह सुविधा

एयरपोर्ट पर बार कोई नई बात नहीं है। देश के मुंबई, दिल्ली, बैंगलुरू, कोलकाता जैसे मेट्रों शहरों के साथ ही कुछ और एयरपोर्ट में बार व रेस्टोरेंट हैं। उसी तर्ज पर राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में भी बार और रेस्टोरेंट लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है।

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