
Big News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल करते हुए राज्य में पशुओं के लिए अलग श्मशान बनाने जा रही है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिया है।
स्थान तय करने के निर्देश
नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में निकाय क्षेत्र में मृत पशुओं के शरीर के विधिवत निपटान के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए कहा है। स्थान आबादी क्षेत्र से दूर और पर्यावरण मानकों के अनुरुप बनाने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थान तय करने की कवायद
अफसरों के अनुसार 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुए कलेक्टर, पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौनान मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिया था। बैठक के विवरण में इसका उल्लेख किया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग का यह है आदेश
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में गोवंश और अन्य मृत पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन और निर्धारण तुरंत करें।
लोकसेवा गारंटी के दायर में है मृत पशुओं का निपटान
अफसरों के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत मृत पशुओं के निपटान की सेवा 48 घंटे की समय-सीमा में प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
सूचना मिलते ही करनी होगी व्यवस्था
जानकारों के अनुसार मरे हुए किसी भी मवेशी या जानवर को खुले में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। मवेशी या किसी भी पशु के मरने की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर नगरीय निकाय को उसे हटाना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही भी हो सकती है।
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