Breaking News श्रम निरीक्षक को सरकार ने किया निलंबित: विधानसभा में मामला उठने के बाद की गई कार्यवाही

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Breaking News  रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता का मामला उठा। सरकार ने इस मामले में एक श्रम निरीक्षक को निलंबित कर दिया है।

बलोश्वर साहू ने उठाया था मामला

जांजगीर चांपा जिला के इस मामला को विधायक बालेश्वर साहू ने सोमवार को यह मुद्दा उठाया। बलोश्वर साहू ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था। देर शाम को सरकार की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि इस मामले में जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

Breaking News यह है मामला

जिला पंचायत जांजगीर- चांपा के उपाध्यक्ष ने दो मार्च को कलेक्टर से लिखित शिकायत की गई है। इस शिकायत में बताया गया कि एक महिला श्रमिक की 27 नवंबर 2024 को मौत होने के बाद उसके पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 04 दिसंबर 2024 को आवेदन किया गया था। इसके बाद 02 जून 2025 को मृत्यु दिखाया गया। इससे पहले 09 दिसंबर 2024 से 17 सितंबर 2025 को एक लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किया गया।

जांच में प्रथम दृष्टया पाए गए दोषी

सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मामले की प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिक के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई है। इस मामले में जांच में पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसके आधार पर श्रम निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

chatur postMarch 16, 2026
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