March 14, 2025

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Bus Fare  बस किराया की नई दरें तय: RTO ने जारी किया नोटिफिकेसन, जानिए.. श्रेणीवार बसों का किराया

Bus Fare  बस किराया की नई दरें तय: RTO ने जारी किया नोटिफिकेसन, जानिए.. श्रेणीवार बसों का किराया

Bus Fare  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य में चलने वाली निजी बसों के लिए नई किराया दर जारी कर दी है। इसमें बस सेवा के हिसाब से उनका किराया तय किया गया है।  

वोल्वो, स्केनिया, मर्सीडीज आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं के लिए-

सुपर लक्जरी वातानुकूलित – रूपये 08.00 प्रति यात्री प्रथम 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और उसके बाद  03.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए।

सुपर लक्जरी वातानुकूलित अर्द्ध-शयन और शयनयान – रूपये 09.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और उसके बाद 03.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए और वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान में सीटों के लिए रू. 03.00 प्रति यात्री, प्रति कि०मी० तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 03.00 प्रति यात्री, प्रति किमी।

Bus Fare  वोल्वो, स्केनिया, मर्सीडीज आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं से भिन्नः-

साधारण बस सेवा के लिए  रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी के लिए और उसके बाद 01.00 प्रति यात्री, प्रति किमी, या उसके भाग के लिए ।

साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए- साधारण बस सेवा के किराये का 10% (दस प्रतिशत) अधिक ।

डीलक्स बस सेवा के लिए – रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी के लिए और उसके बाद 02.00 प्रति यात्री, प्रति किमी।

डीलक्स बस रात्रिकालीन सेवा के लिए – रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी के लिए और उसके बाद 02.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.।

डीलक्स शयनयान कोच व अर्द्ध-शयनयान कोच वातानुकूलन रहित के लिए सेवा- डीलक्स शयनयान के लिए रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी के लिए और उसके बाद 02.00 प्रति यात्री, प्रति किमी या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध-शयनयान के लिए रू. 08.00 प्रत्ति यात्री प्रति 05 कि.मी. दूरी के लिए तथा तत्पश्चात सीटों के लिए रू. 02.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 02.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.।

डीलक्स शयनयान कोच अर्द्ध-शयनयान कोच वातानुकूलित सहित के लिए सेवा-  डीलक्स शयनयान वातानुकूलन के लिए रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और उसके बाद 03.00 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान के लिए रूपये 08.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी के लिए तथा तत्पश्चात् सीटों के लिए रू. 02.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. एवं शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 03.00 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.।

1. “रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्तः से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है, और जिसकी एक ओर की दूरी 200 कि.मी. होती हो।

2. “रात्रिकालीन” “वातानुकूलित” “शयनयान” अथवा “अर्द्ध-शयनयान” सेवा का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्णन होना चाहिए और अनुज्ञा-पत्र में उल्लेख होना चाहिए, तथा किराए की गणना, सेवा के प्रकार के अनुसार की जानी चाहिए।

Bus Fare  जानिए.. बस किराया में किसे मिलेगी कितनी छूट

 (1) नीचे उल्लिखित व्यक्ति, एक परिचारक सहित को, किराये से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी

(अ) दुष्टिहीन व्यक्ति,

(ब) बौद्विक दिव्यांग व्यक्ति,

(स) दिव्यांग व्यक्ति, जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हों,

(द) वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो,

(4) एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति।

(क) सरल कमांक-(1) (स) में उल्लिखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्तियों के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र।

(ख) एच.आई.व्ही./एड्स (इम्यून सप्रेस) से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर ए.आर.टी. केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगें तथा ऐसे प्रमाण-पत्र दिव्यांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जाएगे।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हो, को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया “माओवाद प्रभावित व्यक्त्ति का प्रमाण-पत्र रखने पर, राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत यात्री किराये के भुगतान से छूट दी जाएगी।

(4) उपरोक्त उल्लेखित सरल कमांक-01 से 03 में उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लघंन की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा-86 के अधीन एवं परिचालक के विरूद्ध धारा-34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

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