
Cash less रायपुर। छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों में लागू कैश लेस हेल्थ योजना को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है। कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ केवल पात्र आश्रितों को मिल सकें इसकेलिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर कैशलेस योजना में शामिल हितग्राहियो के परिवार में शामिल सदस्यों की पात्रता के संबंध में जांच, संबंधित कार्यालय/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिये।
कुछ पेंशनरों ने सूचित किया कि परिवार में केवल दो ही व्यक्ति स्वयं और जीवनसाथी योजना में शामिल है और उनकी जानकारी पॉवर कंपनी के साफ्टवेयर सेप (SAP) में उपलब्ध है। चूंकि हितग्राही की मोबाईल ऐप में दी गई जानकारी को सेप (SAP) में उपलब्ध जानकारी से मिलान कर परिवार में शामिल सदस्यों की पात्रता की जानकारी ली जा रही है।
अतः जिन-जिन हितग्राहियों की दोनों जानकारियों में कोई भी अंतर नहीं है, मोर बिजली कंपनी मोबाईल ऐप में उनको Know your beneficiary के टैग में सही () का चिन्ह परिलक्षित होगा।
ऐसे हितग्राहियों को घोषणा पत्र भर कर जमा करने की आवश्यकता नहीं है।जिन हितग्राहियों के ऐप में Know your beneficiary के टैग में क्रास (X) का चिन्ह लगा है, उन्हें 31 दिसम्बर 2025 तक मोर बिजली कंपनी मोबाईल ऐप से परिवार के पात्र आश्रितों से संबंधित घोषणा पत्र को डाउनलोड कर, प्रिंट कर, स्वयं के हस्ताक्षर के साथ, अपने कार्यालय/ क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।जिन हितग्राहियों ने पूर्व में जारी निर्देश के परिपालन में घोषणा पत्र जमा कर दिये हैं और उनकी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो उन्हें पुनः घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।
संबंधित कार्यालय प्रमुख, हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में दी गई जानकारियों (नाम, जन्मतिथि आदि) को संबंधित परिपत्रों के अनुसार आश्रितों की पात्रता की बारीकी से जांच (सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती या अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से) कर, पुष्टि करने के पश्चात् आवश्यक प्रविष्टियां सेप सिस्टम में अद्यतन (update) करना सुनिश्चित करेंगे तथा घोषणा पत्र की एक प्रति संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति संबंधित कर्मी / पेंशनर के व्यक्तिगत नस्ती में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि घोषणा पत्र के अनुसार पुष्टि किये गये आश्रित सदस्यों को ही कैशलेस योजना का लाभ मिल सके तथा यदि कोई अपात्र सदस्य परिवार में शामिल हो तो उनका नाम पृथक करते हुए, सेंट्रल नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे।
मोर बिजली कंपनी मोबाईल ऐप में Know your beneficiary के टैग में सही () का चिन्ह तभी परिलक्षित होगा जब घोषणा पत्र में दी गई जानकारी को संबंधित कार्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् सेप में प्रविष्ट कर दिया जायेगा तथा संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा इसकी जांच कर ली जाएगी।
इस प्रकार यदि घोषणा-पत्र जमा करने के उपरांत 15 जनवरी 2026 तक Know your beneficiary के टैग में सही () का चिन्ह परिलक्षित नहीं होता है तो हितग्राही उस कार्यालय से संपर्क करें, जहां आपने घोषणा-पत्र जमा किया है।




