कर्मचारी हलचल

Cashless health plan विद्युत कंपनी की कैशलेस योजना के ऐसे हितग्राहियों पर लगेगा 10% जुर्माना और होगी वसूली

Cashless health plan रायपुर। विद्युत कंपनी प्रबंधन ने कैशलेस हेल्‍थ योजना को लेकर परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ केवल पात्र आश्रितों को मिल सकें इसलिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर कैशलेस योजना में शामिल हितग्राहियो के परिवार में शामिल सदस्यों की पात्रता के संबंध में जांच, संबंधित कार्यालय / क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए।

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घोषणा पत्र जमा करना जरुरी

कैशलेस योजना में शामिल सभी हितग्राहियों को मोर बिजली कंपनी मोबाईल ऐप से परिवार के पात्र आश्रितों से संबंधित घोषणा पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट कर स्वयं के हस्ताक्षर के साथ, अपने कार्यालय/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय में जमा करने के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए गए हैं।

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जिन नियमित कर्मी / पेंशनर ने अभी तक घोषणा पत्र जमा नहीं किया है या जिन्होंने पूर्व में घोषणा पत्र जमा करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी में कोई बदलाव किया हो तो ऐसे हितग्राही माह के अंत तक अद्यतन (update) घोषणा पत्र, मोबाईल ऐप से डाउनलोड कर, हस्ताक्षर कर, प्रिंट प्रति आवश्यक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

सेप सिस्‍टम में किया जाएगा अपडेट

संबंधित कार्यालय प्रमुख, हितग्राहियों की तरफ से दिए गए घोषणा पत्र में दी गई जानकारियों को संबंधित परिपत्रों के अनुसार आश्रितों की पात्रता की बारीकी से जांच कर, पुष्टि करने के बाद आवश्यक प्रविष्टियां सेप सिस्टम में अद्यतन (update) करना सुनिश्चित करेंगे।

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साथ ही घोषणा पत्र की एक प्रति संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे। एक प्रति संबंधित कर्मी / पेंशनर के व्यक्तिगत नस्ती में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

नोडल अधिकारियों की जिम्‍मेदारी

संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि घोषणा पत्र के अनुसार पुष्टि किए गए आश्रित सदस्यों को ही कैशलेस योजना का लाभ मिल सके तथा यदि कोई अपात्र सदस्य परिवार में शामिल हो तो उनका नाम पृथक करते हुए, सेंट्रल नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे।

ऐसे हितग्राहियों पर लगेगा जुर्माना

संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन हितग्राहियों ने अपात्र आश्रितों को (जैसे-एक ही व्यक्ति का नाम दो हितग्राहियों के परिवार में शामिल है, उनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से अधिक हो आदि) या योजना के प्रावधानों से विपरीत कैशलेस योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार का लाभ अनाधिकृत रूप से लिया हो तो ऐसे हितग्राहियों के वेतन / पेंशन से 10% पेनाल्टी के साथ, उपचार में हुए खर्च की राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

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