
चतुरपोस्ट ब्यूरो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप भी सरकारी सेवा में हैं और आने वाले दिनों में लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC के जरिए हवाई सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह नई गाइडलाइन जान लेना बेहद जरूरी है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – DoPT) ने एलटीसी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है。
विभाग के कैश सेक्शन (Cash Section) द्वारा 16 जुलाई 2026 को जारी सर्कुलर (F.No. G-14019/02/2026-Cash) के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा एलटीसी यात्रा के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग और एलटीसी एडवांस आवेदनों को जमा करने की समय-सीमा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। अंडर सेक्रेटरी विनय प्रताप बहादुर सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी इस आदेश का अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ाई से पालन करना होगा।
क्यों उठाया गया यह नया कदम? (Transition Words & Context)
आमतौर पर देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी अपनी यात्रा की तारीख से ठीक कुछ दिन पहले या उसी सप्ताह में लास्ट मिनट हवाई टिकट बुक करते हैं। इसके परिणामस्वरूप (Consequently), आखिरी समय में हवाई टिकटों के दाम (Air Fares) काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने (Government Exchequer) पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है।
स्क्रूटनी के दौरान यह विसंगति सामने आने के बाद सरकार ने DoPT के पुराने कार्यालय ज्ञापन (O.M. No. 31011/12/2022-Estt.A.IV दिनांक 29.08.2022) के समेकित निर्देशों का हवाला देते हुए अब सख्त रुख अपनाया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर कर्मचारी को अपनी यात्रा की प्लानिंग काफी पहले करनी होगी, ताकि सबसे कम और प्रतिस्पर्धी दरों (Competitive Fares) पर टिकट बुक की जा सके।
LTC हवाई सफर के लिए 3 सबसे बड़े नए नियम (Key Instructions)
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब कर्मचारियों को इन नियमों के दायरे में रहकर ही बुकिंग और क्लेम की प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
📌 एलटीसी हवाई यात्रा के 3 नए बड़े नियम:
- 1 कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुकिंग: सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एलटीसी यात्रा की तय तारीख से कम से कम 21 दिन पहले (21 days prior) हवाई टिकट बुक करें, ताकि सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े और न्यूनतम किराया मिल सके[cite: 1]।
- 2 30 दिन पहले एलटीसी एडवांस का आवेदन: अगर आप विभाग से यात्रा के लिए एडवांस राशि (LTC Advance) की मांग कर रहे हैं, तो आपको यात्रा शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले (30 days before) अपना आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करना होगा[cite: 1]।
- 3 फ्लाइट और किराए के विवरण का प्रिंटआउट: एडवांस के आवेदन के साथ कर्मचारी को अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के वेबपेज का एक प्रिंटआउट संलग्न करना होगा, जिसमें चुनी गई फ्लाइट और सबसे कम प्रतिस्पर्धी किराए का पूरा ब्योरा दर्ज हो[cite: 1]।
लापरवाही पर रुकेगा पैसा: कड़ाई से पालन करने के निर्देश (Advisory & Compliance)
इसके अतिरिक्त (In addition to this), विभाग ने साफ कर दिया है कि आखिरी समय में की जाने वाली बुकिंग्स अगस्त 2022 में जारी किए गए मूल आदेशों की भावना के विपरीत हैं। इसलिए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एलटीसी यात्राओं की योजना बहुत पहले से बनाएं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से DoPT के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है और इसे ई-ऑफिस पोर्टल पर केएमएस (KMS on e-office portal) के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे और भविष्य में नियमों के उल्लंघन का कोई बहाना न बचे।
चतुरपोस्ट एनालिसिस: कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा और नुकसान?
एक न्यूज़ एडिटर के तौर पर अगर इस फैसले का विश्लेषण करें, तो यह कदम सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने वाला है। कर्मचारियों को अब अपनी छुट्टियों और यात्राओं का खाका एक महीना पहले ही तैयार करना होगा। जो कर्मचारी पहले से प्लानिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक अच्छी व्यवस्था है क्योंकि उन्हें एडवांस की राशि समय पर मिल जाएगी। हालांकि, अचानक या आपातकालीन स्थिति में एलटीसी यात्रा प्लान करने वाले कर्मचारियों के लिए 21 और 30 दिनों की यह समय-सीमा थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है।
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