CG BJP रायपुर। छत्तीसगढ़ के एक भाजपा नेता को उसकी घिनौनी करतूत की कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी भाजपा नेता को पांच साल के कैद की सजा सुनवाई है।
भाजपा नेता पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोप है कि भाजपा नेता ने नाबालिग को दो हजार रुपए का लालच देकर उससे जींस उतरवा दी और गलत इरादे से छेड़छाड़ करने लगा।
छेड़छाड़ का दोषीर पाया गया भाजपा नेता गरियाबंद के मैनपुर में भाजपा का मंडल महामंत्री है। इस भाजपा नेता का नाम महेश कश्यप है। अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने धारा 354, 454 और पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में महेश कश्यप को सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला 2022 का है, पीडि़त ने महेश कश्यप की हरकतों की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने इस मामले में पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
बताया जा रहा है कि 2022 में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार किया था। करीब 27 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अब महेश कश्यप पर आरोप साबित हो गया है।
पहली बार महेश कश्यप को जमानत मिल गई थी, लेकिन इस दौरान केस की सुनवाई चलती रही। गवाहों को बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब महेश कश्यप सजा पूरी करने के बाद ही जेल से बाहर आ पाएगा।