
Government Employee नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग (Finance Department) ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किया है। अक्सर तबादले के बाद कर्मचारियों को अपने पुराने विभाग से बकाया वेतन या एरियर (Arrears) निकलवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब नई अधिसूचना (Notification) ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
अब नए DDO की होगी जिम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी शासकीय सेवक का स्थानांतरण हो चुका है और उसका अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC – Last Pay Certificate) जारी किया जा चुका है, तो उसके वेतन एवं भत्तों के अवशेषों (Arrears) का देयक अब उसकी नवीन पदस्थापना वाले कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा तैयार किया जाएगा।
कैसे मिलेगा बकाया पैसा? (Process)
- अनाहरण प्रमाणपत्र अनिवार्य: भुगतान के लिए कर्मचारी को अपनी पिछली स्थापना (Old Office) के DDO से एक ‘अनाहरण प्रमाणपत्र’ (Non-Drawl Certificate) प्राप्त करना होगा।
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- ऑनलाइन प्रस्तुति: यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करेगा कि संबंधित राशि का भुगतान पहले नहीं किया गया है, जिसके बाद नए ऑफिस के DDO इसे कोषालय (Treasury) में प्रस्तुत करेंगे।
डिजिटल सिग्नेचर और ई-चेक भी लागू
सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र (DSC) को भी अनिवार्य कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से बनने वाले सभी बिल डिजिटल साइन के बाद ही पास होंगे। इसके अलावा, व्यक्तिगत निक्षेप खातों (Personal Deposit Accounts) से निकासी के लिए अब ई-चेक (e-cheques) की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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Note: यह खबर छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 164, दिनांक 30 मार्च 2026 (वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक RULE-7/2/2025-FINANCE) पर आधारित है, जो इसकी विश्वसनीयता (Authoritativeness) सुनिश्चित करती है!







