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सावधान! छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में शामिल होने पर रोक, उल्लंघन पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई

CG News

नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने सरकारी सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम’ (Civil Services Conduct Rules) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य (Mandatory) है।

जारी आदेश के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल (Political Party) या संगठन का सक्रिय सदस्य (Active Member) नहीं बन सकता है। शासन का मानना है कि कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता (Impartiality) और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी प्रत्यक्ष (Direct) या अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा, बिना सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व अनुमति के किसी अन्य शासकीय या अशासकीय संस्था में पद धारण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में चेतावनी (Warning) दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन (Violation) करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965’ के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई (Strict Disciplinary Action) की जाएगी। यह पत्र उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) कर जारी किया गया है।

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