Government Letter Rules रायपुर (नवा रायपुर): छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय पत्राचार की प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक (Modernize) और सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब सरकारी पत्रों के पृष्ठांकित भाग (Endorsement) पर सक्षम अधिकारियों को अलग से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
क्यों लिया गया यह फैसला? (The Reason)
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों में e-Office के माध्यम से कार्य संचालित किए जा रहे हैं । डिजिटल प्रणाली (Digital System) में तकनीकी सीमाओं के कारण एक ही अधिकारी के लिए एक ही दस्तावेज पर दो अलग-अलग स्थानों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना चुनौतीपूर्ण था । इसी तकनीकी समस्या का समाधान (Solution) करने के लिए शासन ने यह बदलाव किया है ।
नए नियमों की मुख्य बातें (Key Highlights):
- डिजिटल सिग्नेचर ही काफी: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज (Digitally Signed Documents) अब पूरे पत्र को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त माने जाएंगे ।
- मूल भाग पर हस्ताक्षर: सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर केवल पत्र के मूल भाग (Original Part) पर ही मान्य और पर्याप्त होगा ।
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- स्पष्ट उल्लेख: पृष्ठांकित प्रति (Endorsement) में अब केवल संबंधित व्यक्ति, पदनाम या कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख (Clear Mention) करना ही अनिवार्य होगा ।
- पुरानी परंपरा में बदलाव: इससे पहले चली आ रही पृष्ठांकित प्रति पर अलग से हस्ताक्षर करने की परंपरा (Tradition) को अब समाप्त कर दिया गया है ।
आदेश का प्रभाव (Impact)
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा । सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी इस निर्देश से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और डिजिटल ई-ऑफिस प्रणाली को अधिक मजबूती (Strength) मिलेगी ।
Expert Note यह जानकारी छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक GENCOR/28/2024-GAD-13, दिनांक 06-04-2026 पर आधारित है, जो इसकी विश्वसनीयता (Trust) और आधिकारिकता (Authority) को पुष्ट करता है ।

