
CG रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य के विभागों में सभी तरह की खरीदी पर रोक लगा दी है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किया है।
इस वजह से लगाई गई रोक
सचिव मुकेश कुमार बंसल ने लिखा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसके बाद भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री की खरीदी करते हैं। इससे सरकार की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है।
15 फरवरी से लगी रोक
वर्ष 2025-2026 के बजट में प्रावधानित राशि से क्रय आदेश 15 फरवरी, 2026 के पश्चात जारी किए जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा। विभाग कृपया यह सुनिश्चित करे कि 15 फरवरी, 2026 तक जारी किए गए सभी क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक पूरा हो जाए।
यहां लागू नहीं होगा प्रतिबंध
1. केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना (केंद्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से SNA SPARSH), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केंद्रीय सहायत्ता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री।
2.निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) एवं वन विभाग से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री।
3. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय ।
4 पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन।
5. आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय
6. पेट्रोल, डीजल, वाहन मरम्मत एवं प्रतिस्थापन मद से वाहनों के क्रय से संबंधित व्यय
7.लेखन सामग्री से संबंधित क्रय रूपये 5,000 तक के
8. रुपए 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक
9. प्रथम अनुपूरक अनुमान में किये गये वाले प्रावधानों के विरूद्ध क्रय।
(अ) 15 फरवरी, 2026 या इसके बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय।
(ब) इस आदेश के फलस्वरूप 15 फरवरी, 2026 के बाद से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग-1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियों अधिक्रमित रहेंगी।
(स) उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
(द) उपरोक्त प्रतिबंध लोकभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।







