CG Industrial Policy 2024-30: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में लॉजिस्टिक्स सेक्‍टर में निवेश पैकेज

schedule
2024-11-17 | 03:59h
update
2024-11-17 | 03:59h
person
chaturpost.com
domain
chaturpost.com
CG Industrial Policy 2024-30: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में लॉजिस्टिक्स सेक्‍टर में निवेश पैकेज 1 min read

CG Industrial Policy 2024-30: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में लॉजिस्टिक से संबंधित उद्योगों में निवेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज नई उद्योग की स्थापना के साथ ही मौजूदा उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण पर मिलेगा। ऐसे प्रकरणों में निवेशक इकाईयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 150 प्रतिशत तक (अन्यथा प्रावधानित होने पर यह सीमा तदानुसार होगी) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स सेवाओं की परिभाषा निम्नलिखित अनुसार होगी

लॉजिस्टिक्स सेक्टर लॉजिस्टिक्स सेक्टर से आशय उत्पादन और उपभोग बिन्दुओं के बीच माल के परिवहन, हैंडलिंग, भण्डारण, मूल्य संवर्धन एवं अन्य सम्बन्धित सेवाओं से है।

लॉजिस्टिक्स के अन्तर्गत सामान एवं वस्तुओं के परिवहन की व्यवस्था, वेयर हाउस / कोल्ड स्टोरेज द्वारा भण्डारण, लिफ्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग, वेव्रिज, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था शामिल है।

लॉजिस्टिक हब लॉजिस्टिक हब से आशय है वेयर हाउसिंग / गोदाम के साथ साथ रेल/वायु / सड़क परिवहन से सम्बन्धित विकसित की गई नई अधोसंरचना को सम्मिलित करते हुए निर्मित लॉजिस्टिक हब सुविधा।

टीप :- परिशिष्ट- 6 (1) में वर्णित लॉजिस्टिक्स सेवा सेक्टर को इस पैकेज के अंर्तगत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

इस पैकेज में अनुदान/छूट / रियायतें / प्रतिपूर्ति की निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :-

(1) नेढ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति –

विकासखण्डों की श्रेणी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की सीमा

समूह-1   वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक

समूह-2   वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक

समूह-3   वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक

CG Industrial Policy 2024-30: स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यमों को नवीन उद्यम / विद्यमान उद्यम में विस्तार / शवलीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जा सकेगा

सूक्ष्म लॉजिस्टिक्स उद्यमों / विद्यमान सेवा उद्यम श्रेणी को अनुदान का वितरण एक किस्त में किया जाएगा।

लघु लॉजिस्टिक्स उद्यमों / विद्यमान सेवा श्रेणी को अनुदान का वितरण तीन वर्षों में समान किस्तों में किया जाएगा ।) मध्यम लॉजिस्टिक्स उद्यमों / विद्यमान सेवा श्रेणी को अनुदान का वितरण पांच वर्षों में समान किस्तों में किया जाएगा।

क्षेत्र का प्रकारसूक्ष्म सेवा उद्यमलघु सेवा उद्यममध्यम सेवा उद्यम
 अनुदान का प्रतिशतअनुदान की अधिकतम सीमा करोड़ रूपये में)अनुदान का प्रतिशतअनुदान की अधिकतम सीमा करोड़ रूपये में)अनुदान का प्रतिशतअनुदान की अधिकतम सीमा करोड़ रूपये में)
समूह-1351452.5455
समूह-2401.5503.5507
समूह-3452554.55510

टीप :- बिन्दु कमांक (1) में दर्शित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में से कोई एक सुविधा विकल्प चयन के आधार पर ली जा सकेगी। इस के लिए एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन करने के लिए निवेशक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(2) स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश में ब्याज अनुदान

इस नीति के अंर्तगत नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम / विद्यमान उद्यम में विस्तार / शवलीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सकेगा :

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश में  विद्युत शुल्क से छूट

इस नीति के अंर्तगत नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम लॉजिस्टिक्स उद्यम / विद्यमान उद्यम में विस्तार / शवलीकरण, के प्रकरणों में निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट छूट की अवधि/मात्रा

समूह-1 वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट

समूह-2 वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट

समूह-3 वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश  स्टाम्प शुल्क से छूट

इस नीति के अंर्तगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम/विद्यमान उद्यम में विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में निम्नांकित अनुसार स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सकेगी :-

भूमि, शेड और भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

 ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।

औद्योगिक विकास नीति-2024-30 के अंर्तगत घोषित बंद / बीमार औद्योगिक के क्रय पर क्रय-विक्रय से संबंधित विलेखों पर।

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश में परिवहन वाहन अनुदान

लॉजिस्टिक एवं लॉजिस्टिक हब अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज के लिए क्रय किये जाने वाले रेफ्रिजरेटेड वाहन (न्यूनतम क्षमता 9 मिट्रिक टन) पर 50 प्रतिशत अधिकतम 35 लाख रूपये प्रति वाहन और लॉजिस्टिक सेवाएं के लिए क्रय किये जाने वाले वाहन (न्यूनतम क्षमता 9 मिट्रिक टन) को 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रू. प्रति वाहन का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

लॉजिस्टिक्स निवेश में  वाहन पंजीयन शुल्क एवं नेशनल परमिट शुल्क प्रतिपूर्ति :-

ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से कम है, को पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत और नेशनल परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से अधिक है, को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत और नेशनल परमिट शुल्क में 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

यह भी जानिए- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में TI सेक्‍टर के बड़े उद्योगों के लिए छत्‍तसगढ़ सरकार का बड़ा पैकेजAMP

निम्नानुसार व्यवस्थाएं उद्यम में स्थापित किये जाने पर नीति में प्रावधानित अनुदान से 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान की जाएगी

 लॉजिस्टिक्स में डिजीटिलाईजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डाक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफार्म की व्यवस्था किये जाने पर।

अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिए पृथक से व्यवस्था किये जाने पर।

विद्युत की व्यवस्था नवीन / नवकरणीय स्त्रोत से किये जाने पर।

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात से संबंधित उत्पादों के पैकेजिंग केन्द्र को लॉजिस्टिक नीति में प्रावधानित अनुदान/छूट / रियायत प्रदान किया जाएगा। इस के लिए पैकेजिंग केन्द्र को निर्यात से संबंधित माल के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत पैकेजिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश में प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति

नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम की स्थापना के प्रकरणों में रूपये 50,000/- प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक मूल निवासी कुशल एवं अर्धकुशल कर्मचारियों के मामले में एक बार प्रशिक्षण पर उनके नियोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले एक माह का वेतन या अधिकतम राशि रूपये 15000/- प्रति व्यक्ति, जो कम हो, की दर से उद्यम के व्यावसायिक उत्पादन / गतिविधि आरंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक की सीमा तक व्यय प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इस के लिए प्रथम क्लेम कर्मचारी के नियोजन के एक वर्ष पश्चात से देय होगा ।

CG Industrial Policy 2024-30: लॉजिस्टिक्स निवेश में गैर वित्तीय अनुदान

राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के अनुसार अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंचाई प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी, भवन की ऊंचाई 24 मीटर तक स्वीकार्य होगी।

वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रेडिंग प्रणाली, रेटिंग और उत्कृष्टता प्रमाणीकरण के आधार पर उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

Imprint
Responsible for the content:
chaturpost.com
Privacy & Terms of Use:
chaturpost.com
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
17.11.2024 - 04:18:40
Privacy-Data & cookie usage: