CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार लोगों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने इनके चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है। आयोग ने यह कार्यवाही चुनाव नियमों के तहत किया है।
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के जिन चार लोगों के चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगाई है, वे राज्य में पिछले बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च की पूरी जानकारी देनी होती है। आयोग ने जिन लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
चुनाव आयोग ने जिन लोगों को अयोग्य घोषित किया है उनमें अजय चंद्राकर का नाम भी शामिल है। अजय चंद्राकर ने 2023 में दुर्ग जिला की पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तीन साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए गए बाकी तीनों भी दुर्ग जिला के ही हैं।
इसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव दुर्ग शहर सीट से प्रत्याशी रहे वर्षा रितु यादव और संजय दुबे के साथ भिलाई सीट से प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र के खिलाफ भी आयोग ने कार्यवाही की है। इन लोगों को भी अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
जानकारों के अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से अयोग्य घोषित किए गए लोग अगले तीन साल तक पंचायत और निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगे। तीन साल बाद यह रोक स्वत: समाप्त हो जाएगा।