
CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक और नया आदेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को अब कार्यालय आते और जाते दोनों समय मोबाइल फोन के जरिये अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। यह व्यवस्था 15 जून से लागू हो जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
जीएडी के आदेश का हवाला
स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने अपने इस पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के 2 फरवरी 2022 जारी एक अधिसूचना हवाला दिया है। इस अधिसूचना के जरिये सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों की वर्किंग ऑवर तय किया है। इसके अनुसार मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय और सभी मैदानी कार्यालयों की कार्यावधि सुबह 10 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक नियत की गई है।
CG News स्वास्थ्य संचालनालय का भी आदेश
इस पत्र में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ चिकित्सालयों/स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए भी कार्य समय और आकस्मिक ड्यूटी के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक एफ 1-36/2016/सत्रह/एक, 19 दिसंबर 2019 के द्वारा कार्यावधि निर्धारित की गई है।
जानिए..कब से लागू होगा यह आदेश
शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी शासकीय/अशासकीय (नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी) अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने विभाग के सभी कार्यालय प्रमुख इसके लिए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से आधार-आधारित अटेंडेंस सिस्टम को समय पर स्थापित करने के लिए कहा है। इसके लिए एनआईसी से आवश्यक समन्वय कर तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें।
CG News समय पर नहीं आने वालों के लिए निर्देश
कटारिया ने कहा है कि इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में अटेंडेंस दर्ज कराने में विफल पाया जाता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी और संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।
