CG News रायपुर। दीपावली पर लगने वाले अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन ने सख्त गाइड लाइन जारी की है। अस्थायी पटाखा दुकानें शामियाना या पंडाल में नहीं लगाए जा सकतें, इसके लिए टीन शेड अनिवार्य कर दिया गया है। हर दुकान में अग्निशामक यंत्र होना रखना अनिवार्य है। प्रशासन की तरफ से जारी गाइड लाइन में सख्त चेतावनी दी गई है कि कहीं भी निर्देशों की अनदेखी की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की तरफ से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि अस्थायी पटाखा दुकान बनाने के लिए कपड़ा, बांस, रस्सी और टेंट जैसे ज्वलनशील वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। इनके स्थान पर टीन शेड जैसी अज्वलनशील सामग्री उपयोग किया जाए।
दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। पटाखा दुकानों में तेल या गैस लैम्प का उपयोग नहीं होगा। बिजली के तार भी खुले नहीं होने चाहिए। तारों में कहीं ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। साथ ही दुकानें ट्रांसफॉर्मर या हाईटेंशन लाइन के नीचे न हों। किसी भी दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन करना मनाही है।
प्रत्येक दुकान में कम से कम 5 किलो क्षमता का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है। दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाला पानी का ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों के परिसर में अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
इस दौरान अग्निशमन वाहन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक स्टैंडबॉय ड्यूटी पर रहेंगे। दुकानों के आस-पास फायर ब्रिगेड वाहन की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए।