CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों को राहत देने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। इससे आम लोगों को अब पटवारी कार्यालय का चक्कर कम लगाना पड़ेगा। नियमों में किए गए इस बदलाव की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी बदलाव लागू हो गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के नामांतरण का पावर पटवारियों ने ले लिया है। अभी जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद खरीददार को नामांतरण के लिए पटवारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। इतना ही नहीं इसके लिए मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती थी। यानी समय के साथ आम लोगों का पैसा भी खर्च होता था।
नए नियमों के तहत अब नामांतरण के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगा, बल्कि जमीन रजिस्ट्री कराने के साथ ही नामांतरण स्वत: हो जाएगा। ऐसे में लोगों को अब इस काम के लिए पटवारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे जमीन के फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगेगा।
रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होने से आम लोगों को राहत मिली है साथ ही इससे जमीन का फर्जीवड़ा भी रुकेगा। अभी कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें जमीन किसी और के नाम पर रहता है और पटवारी के रिकार्ड में किसी और का नाम चढ़ा रहता है। अफसरों के अनुसार रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होने से ऐसे मामलों पर रोक लेगी।
जमीन पूरा रिकार्ड जिला कौन सी जमीन किसकी है, उसका क्षेत्रफल क्या है यह सब इसी रिकार्ड में रहता है। राजस्व कार्यालय में रहता है। इसे अपटेड पटवारी करते हैं। जब किसी जमीन की खरीदी- बिक्री होती है तो रिकार्ड भी अपडेट किया जाता है। यानी पुराने जमीन मालिक का नाम हटाकर नए खरीददार का नाम रिकार्ड में दर्ज किया जाता है।