
CG News रायपुर। Chhattisgarh छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय Lohrakot लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों Assistant Professors को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता Financial irregularities के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से जारीआदेश के अनुसार प्राचार्य Principal डॉ. एसएस तिवारी Tiwari पर PM पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी और वित्तीय नियमों Financial rules के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है।
इसी तरह पिथौरा महाविद्यालयcollege में PM पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे Mid-Day के दौरान जेम पोर्टल GEM Portal के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ chhattisgarh भंडार क्रय नियम Inventory purchase rules, 2002 और संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा Chhattisgarh Civil Service (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है।
निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों Assistant Professors में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पतु सिंह Dr. Brihaspati Singh विशाल, पीठी सिंह ठाकुर Pithi Singh Thakur और डॉ. एसएस दीवान सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा Pithora के नाम शामिल हैं।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा Chhattisgarh Civil Service (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है।
निलंबन अवधि Suspension period के दौरान सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक Regional Additional Director, उच्च शिक्षा कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है।
उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते living allowance की पात्रता होगी। प्रकरण में विभागीय जांच Departmental inquiry की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।
यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग Higher Education Department के अवर सचिवUpper Secretary द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल Chhattisgarh Governor के नाम से जारी किया गया है।
शासन की इस कार्रवाई को शासकीय संस्थानों में पारदर्शिता Transparency, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन Financial discipline सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




