CG Nigam Chunav: CG बदल गया नगरीय निकाय चुनाव का नामांकन फार्म, सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
1 min readCG Nigam Chunav: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घड़ी जैसे- जैसे नजदीक आ रही है विष्णुदेव साय सरकार एक के बाद एक संशोधन करती जा रही है। राज्य सरकार ने अब चुनाव लड़ने के लिए भरे जाने वाले नामांकन फार्म में बदलाव किया है।
नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए भरे जाने वाले नामांकन फार्म में किए गए बदलाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गजट में प्रकाशन के साथ ही यह बदलाव लागू हो गया है।
CG Nigam Chunav: पहले अध्यादेश जारी कर चुकी है सरकार
नगरीय निकाय के नियमों में बदलाव को लेकर इससे पहले राज्य सरकार अध्यादेश जारी कर चुकी है। इन अध्यादेशों के जरिये छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन किया है।
अध्यादेश के जरिये किए गए बदलावों में एक मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर है। वहीं, दूसरा बदलाव निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बा प्रशासक बैठाए जाने को लेकर है।
राज्य सरकार ने नगर पालिक अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी है कि नियमानुसार निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के पहले नई परषिद का गठन नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार पालिका में प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। प्रशासक की नियुक्ति छह माह के लिए ही होगा।
इसी तरह मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर भी बदलाव किया गया है। इसके तहत अब 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी आगामी निकाय चुनाव में मतदातन कर सकेंगे। पहले 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों का नाम ही स्थानीय निकाय चुनाव के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता था।
इसके साथ ही मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसर स्व विवेक से भी किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस बदलाव के जरिये राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा युवा वोटरों को मतदान का अधिकार दे रही है।