CG: रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आवास और व्यवसायिक संस्थानों की जमीनों को फ्री होल्ड करने के मामले में स्थिति स्पष्ट किया है। बोर्ड की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि फ्री होल्ड पर पूरी तरह रोक नहीं लगाया गया है। केवल ऐसी जमीन जिनका लैंड यूज कृषि है, ऐसे प्रकरणों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
सरकार की तरफ से जारी लिखित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि लैंड यूज कृषि होने के कारण हितग्राहियों को हो रही समस्या को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। बताया गया है कि कुछ मामलों में जमीन का लैंड यूज राजस्व रिकार्ड में आवासीय के स्थान पर कृषि दिख रहा है।
CG: फ्री होल्ड पर सरकार ने कहा: सब पर रोक नहीं, केवल ऐसे जमीन के लिए है यह आदेश ऐसे मामलों में फ्री होल्ड के बाद भी जमीन के व्यपवर्तन में दिक्कत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कृषि उपयोग दर्ज भूमि का डायवर्सन के बाद फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया की जाएगी।
सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन जमीनों का लैंड यूज आवासीय दर्ज है उनके फ्री होल्ड की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन जिन जमीनों का लैंड यूज कृषि दर्ज है ऐसी जमीनों के डायवर्सन के बाद यानी लैंड यूज कृषि से आवासीय करने के बाद फ्री होल्ड किया जाएगा।
सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन जमीनों का लैंड यूज आवासीय दर्ज है उनके फ्री होल्ड की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन जिन जमीनों का लैंड यूज कृषि दर्ज है ऐसी जमीनों के डायवर्सन के बाद यानी लैंड यूज कृषि से आवासीय करने के बाद फ्री होल्ड किया जाएगा।
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