CG Police: रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के अलग-अलग जिलों में चल रही सिपाही भर्ती पर रोक लगा दी है। मामले की दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने भर्ती में संवैधानिक समानता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है।
बेद राम टंडन ने अपने वकील रवि कुमार भगत के जरिये सिपाही भर्ती की इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट में हुई। याचिका में छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की तरफ से सिपाही भर्ती के लिए बनाए गए नियमों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
CG Police: याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार सिपाही भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके जरिये पुलिस कर्मियों के बच्चों को भर्ती में विशेष रियायत दी गई है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को विशेष रुप से फिजिकल टेस्ट में कई तरह की छूट दी गई है। इसी को आधार बनाते हुए अधिवक्ता भगत ने कहा कि यह छूट संविधान की तरफ से दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से डिप्टी एडवोकेट शैलजा शुक्ला पेश हुईं। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने इस मामले में सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद का समय निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक संवर्ग के विभिन्न पदों पर अलग-अलग जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी के सबसे ज्यादा 5110 पद शामिल है। इसके अलावा वाहन चालक के 235 और ट्रेड्समैन के 623 पद भी शामिल हैं।
आरक्षक भर्ती में पर सबसे ज्यादा 559 पदों पर रायपुर जिला में भर्ती हो रही है आरक्षक जीडी के 477 पदों पर नारायणपुर में भर्ती चल रही है। बीजापुर में 390, बस्तर में 365, दुर्ग में 332, मोहला मानपुर में 228, बलरामपुर में 259 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
इसी तरह जांजगीर-चांपा में 28, रायगढ़ में 124, मुंगेली में 139, बिलासपुर में 168, राजनांदगांव में 160, कोरबा में 177 और सुकमा में 139 पद शामिल है।