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CG PSC राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन, जानिए- PSC ने क्‍या किया बदलाव

CG PSC  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) के जरिये होने वाली राज्‍य सेवा की भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

जानिए- पीएससी के पाठ्यक्रम में क्‍या हुआ बदलाव

सामान्‍य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार पीएससी के पाठ्यक्रम में बड़ा संशोधन किया गया है। सरकार ने पीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम से आईपीएसी और सीआरपीसी को हटा दिया है। अधिसूचना के अनुसार भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दंड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी) को हटा दिया गया है।

CG PSC  पीएससी के पाठ्यक्रम में अब यह हुआ शामिल

दंड प्रक्रिया संहिता और सीआरपीसी को हटाने के साथ ही इसमें नए कानून को जोड़ा गया है।  इससे अब भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 और भारतीय न्याय संहिता2023) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा विषय को शामिल किया गया है।  

CG PSC  यह भी पढ़ें- एसडीएम को सरकार ने किया निलंबित

छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य सेवा के एक एसडीएम को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए एसडीएम अभी बिलासपुर आरटीओ के पद पर पदस्‍थ हैं। राज्‍य सरकार ने भ्रष्‍टाचार से जुड़े एक मामले में उन्‍हें निलंबित किया है। निलंबित एसडीएम को बिलासपुर संभाग आयुक्‍त कार्यालय में अटैच किया गया है। क्‍या है यह पूरा मामला जानने के लिए यहां क्लिक करें

संविदा कर्मियों के सेवा विस्‍तार और नियमितिकरण पर हाईकोर्ट का फैसला

छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मियों के सेवा विस्‍तार और नियमितिकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बिलासपुर स्थित सिम्‍स में संविदा काम कर चुके कर्मियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। संविदा कर्मियों सेवा विस्‍तार और नियमितिकरण पर हाईकोर्ट ने क्‍या फैसला सुनाया है जानने के लिए यहां क्लिक करें

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