
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी (CSPC) में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक बड़ा बदलाव (Major Change) किया गया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंजीनियरिंग संवर्ग के कई अनुभवी अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत (Promoted) किया गया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों में तबादले (Transfer) भी किए गए हैं।
इन बड़े पदों पर मिली पदोन्नति (Key Appointments)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (CSPTCL) द्वारा 17 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशों पर निम्नलिखित बड़े बदलाव हुए हैं:
- Executive Director (ED): एस.आर.बी. खंडेलवाल और ए.एम. परियाल को मुख्य अभियंता (CE) से पदोन्नत कर कार्यपालक निदेशक (ED) बनाया गया है।
- Chief Engineer (CE): अनिश कुमार लखेरा को अतिरिक्त मुख्य अभियंता से प्रमोट कर मुख्य अभियंता (RRR) रायपुर ग्रामीण के पद पर तैनात किया गया है।
- General Manager (Fin.): नवीन कुमार ठाकुर को अतिरिक्त महाप्रबंधक से पदोन्नत कर महाप्रबंधक (वित्त) CSPDCL, रायपुर बनाया गया है।
कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) प्रमोशन लिस्ट
सिविल विभाग के कई सहायक अभियंताओं (Assistant Engineers) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है:
- अमित कुमार जैन: रायपुर में मुख्य अभियंता (सिविल) कार्यालय में पदस्थ।
- शुभम चतुर्वेदी: बिलासपुर में EE (सिविल) संभाग की जिम्मेदारी।
- गौरव रघुवंशी: मुख्यालय संभाग CSPTCL, रायपुर।
- विशाल चौधरी: EE (विजिलेंस), कुनकुरी सर्कल।
- शोभी शर्मा: राजनांदगांव सिविल संभाग की कमान।
- रामगोपाल यादव: घरघोड़ा माइंस, CSPGCL में पदस्थापना।
- ओमप्रकाश रात्रे: अंबिकापुर सिविल संभाग।
- अंकित कुमार राठौर: रायपुर मुख्य अभियंता कार्यालय।
- राजीव त्रिपाठी: कोरबा पश्चिम में EE के पद पर पदोन्नति।
तबादला (Transfer) और नई पोस्टिंग
पदोन्नति के साथ ही विभाग ने तीन कार्यकारी अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव (Relocation) किया है:
- रूपेंद्र साहू: बिलासपुर से भिलाई ट्रांसफर।
- शैलेंद्र वर्मा: भिलाई से रायपुर संभाग।
- प्रशांत अग्रवाल: रायपुर संभाग से मुख्य अभियंता कार्यालय, रायपुर।
7 दिन के भीतर ज्वॉइनिंग अनिवार्य
प्रशासनिक आवश्यकताओं (Administrative Exigencies) को देखते हुए, सभी पदोन्नत और स्थानांतरित अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। निर्धारित समय में ज्वॉइन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) का प्रावधान भी आदेश में शामिल है।
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