नवा रायपुर (chaturpost.com): छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग (Tribal Development Department) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना (Notification) के अनुसार, परिषद के चार पुराने सदस्यों को उनके अनुभव को देखते हुए पुनः मनोनीत (Re-nominated) किया गया है।
कार्यकाल पूरा होने पर फैसला (Decision after Tenure Completion) दरअसल, इन सदस्यों का कार्यकाल उप नियम 4 (1) के तहत पूर्ण हो गया था। इसके बाद राज्य शासन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें एक बार फिर परिषद का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल के नाम से यह आदेश प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा (Principal Secretary Sonmoni Borah) द्वारा जारी किया गया है।
इन सदस्यों की हुई वापसी (Re-nominated Members List):
प्रशासनिक प्रक्रिया और पारदर्शिता (Administrative Process) यह आदेश छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के तहत प्रभावी किया गया है। इस पुनर्गठन (Restructuring) का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता (Continuity) बनाए रखना है।
छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्णय को विभाग की सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है, ताकि आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) में तेजी लाई जा सके।
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