CGPF छत्‍तीसगढ़ में OPS फाइनल पेमेंट को लेकर वित्‍त विभाग का नया आदेश: देखिए- वित्‍त सचिव का आर्डर

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2025-11-17 | 15:53h
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CGPF रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2022 से पुरानी पेंशन योजना बहाल किया था। इसके बाद से 01 अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ अंशदान कटौती की जा रही है। शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति/सेवा से त्याग पत्र/सेवानिवृत्ति / मृत्यु के पश्चात उसके सीजीपीएफ खाते में जमा धन राशि के अंतिम आहरण के लिए निम्नानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

अ कार्यालय प्रमुख स्तर पर शासकीय सेवक का सीजीपीएफ खाता विवरण ऑनलाईन पोर्टल cps.cg.nic.in में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से डीडीओ/ इम्प्लाई आईडी लॉगइन में देखा जा सकता है। सेवक की सेवा समाप्ति/सेवा से त्याग पत्र / शासकीय सेवक को अथवा उसकी मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी को सीजीपीएफ अंतिम भुगतान “ऑनलाईन सीजीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम” पोर्टल में कार्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। “ऑनलाईन सीजीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम” पोर्टल में प्रकरण तैयार करने के लिए निम्नानुसार कार्य संबंधित कार्यालय द्वारा संपादन किया जाएगा-

(1) सेवक की सेवा समाप्ति/सेवा से त्याग पत्र / सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अनुसूची पांच तथा मृत्यु के प्रकरण में अनुसूची-सात का प्रयोग किया जाएगा।

(2) अभिदाता का व्यक्तिगत विवरण Personal Details, विभागीय विवरण, गणना विवरण और Document Details दस्तावेज विवरण की प्रविष्टि की जाएगी।

(3) वांछित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड upload  किया जाएगा और सभी दस्तावेज होने की पुष्टि चेक लिस्ट Checklist अनुसार की जाएगी।

(4) अनुसूची (यथा अनुसूची-पांच अथवा अनुसूची-सात), डिजिटल हस्ताक्षरीत छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को प्रेषित किया जाएगा।

(5) ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान किये जाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा ई-बिल के माध्यम से देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

ब – Directorate of Pensions संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि स्तर पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि public provident fund अंतिम भुगतान प्रकरण को ऑडिट ऑफिसर Audit Officer के रूप में परीक्षण कर e-CGPF प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) जारी किया जाएगा। संचालनालय में कार्यों के संपादन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा ही प्रदत्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से “ऑनलाईन सी.जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम” पोर्टल में लॉगइन ।

(2) कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी जानकारियों तथा अभिप्रमाणित अनुसूची (यथा अनुसूची-पांच अथवा अनुसूची-सात) संलग्न प्रपत्रों, अभिलेखों एवं छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ई-पासबुक का परीक्षण।

(3) ऑनलाइन प्रविष्टि एवं ई-पासबुक प्रविष्टि प्रविष्टि में भिन्नता होने पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा संधारित ऑनलाइन अभिलेखों के आधार पर जमा राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि की गणना की जाएगी।

(4) प्राप्त प्रकरण में पूर्ण परीक्षण उपरांत अंतिम रूप से प्रगणित डिजिटल हस्ताक्षर युक्त e-CGPF प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) जारी कर कार्यालय प्रमुख, कोषालय अधिकारी तथा सम्बन्धित अभिदाता को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।

(5) विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य तथा एनआईसी के सहयोग से वेबसाईट का सुचारू संचालन एवं आवश्यकतानुसार सुधार कार्य संचालनालय द्वारा किया जाएगा।

स – कोषालय/उप कोषालय स्तर पर इस स्तर पर ई बिल के माध्यम से प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान देयक को ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) के आधार पर परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया इस कार्यालय द्वारा अपनायी जाएगी –

(1) संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा, ऑनलाइन प्राप्त ई-सी जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) के आधार पर ई-बिल साफ्टवेयर में देयक तैयार किया जाएगा। देयक के ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही संबंधित कोषालय/उप कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(2) भुगतान के पूर्व संबंधित कोषालय/उप कोषालय द्वारा संचालनालय Directorate पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ से डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature युक्त ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) कोषालय/उप कोषालय में प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि हो जाने के पश्चात् देयक का भुगतान संबंधित सेवा समाप्ति / सेवा से त्याग पत्र/सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक के नॉमिनी के खाते में किया जाएगा।

2/-कोषालय से किए गए भुगतान ई-प्राधिकार पत्र e-Authorization Letter  का लेखांकन मुख्य लेखा शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधियों, उप मुख्य शीर्ष (01)- Civil सिविल, लघु शीर्ष (101) सामान्य भविष्य निधियों General Provident Funds, योजना शीर्ष (0666)-छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि public provident fund के अंतर्गत किया जाएगा और किया गया भुगतान उक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत विकलनीय होगा।

chatur postNovember 17, 2025
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