Chaitanya Baghel: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को भिलाई पुलिस ने 26 थाने में बुलाकर करीब 4 घंटे पूछताछ की थी। चैतन्य से यह पूछताछ 19 जुलाई को 57 वर्षीय सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट के मामले में की गई। इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने चैतन्य बघेल पर उनके जीमेल की आईडी और पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया गया।
आईडी और पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाए जाने के खिलाफ चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में दस्तक दी है। चैतन्य बघेल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की। सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बिलासपुर हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की पैरवी की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई।
Chaitanya Baghel: की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ने आईडी और पासवार्ड मांगें जाने को निजता का हनन बताया। सिब्बल ने यह भी बताया कि इस मामले में चैतन्य ने खुद थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराया है। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में मामले में चैतन्य बघेल की संलिप्तता में भी नहीं पाई गई है। इसके बावजूद चैतन्य को परेशान किया जा रहा है। सब्बिल ने संशोधन याचिका पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी गई है।
इस मामले में पुलिस ने चैतन्य बघेल के साथ ही उनकी बहन दिप्ती बघेल से भी पूछताछ की है। इन दोनों का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर रखा है। दरअसल यह पूरा मामला 19 जुलाई 2024 की है। सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा को दो बाइक पर सवार होकर आए 6 लोगों ने रोककर जमकर मारपीट की। इसमें प्रोफेसर शर्मा गंभीर रुप से घायल हो गए।
इस मामले में पुलिस ने प्रोबिर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा, और धीरज कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है। तीनों की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है और तीनों ही फरार हैं। वहीं, प्रसून पांडेय, अमन, करण पाठक, रोहन उपाध्याय और रोहित पांडेय को गिरफ्तार किया गया है।