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18 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

15 सितंबर को होगी अगली पेशी

Chaitanya Baghel  रायपुर। शराब घोटाला में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते पुत्र की रिमांड फिर बढ़ गई है। रिमांड की समय सीमा पूरी होने पर शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां विशेष कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी।

15 सितंबर को होगी अगली पेशी

चैतन्य बघेल को रायपुर स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 15 सितंबर तक चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी। यानी चैतन्य को अभी 15 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

Chaitanya Baghel  18 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, उसी दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था। ईडी चैतन्य बघेल को दो बार पांच-पांच दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। पहली बार उन्हें 18 से 23 जुलाई तक रिमांड पर लिया था। इसके बाद अगस्त में फिर पांच दिन की रिमांड पर लिया था।

जमानत के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल ने जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने चैतन्य को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट में पेडिंग है याचिका

सुप्रीम कोर्ट से याचिका लौटाए जाने के बाद चैतन्य बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। अगस्त में दाखिल इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 26 अगस्त तक का समय दिया था।

Chaitanya Baghel  16 करोड़ 70 लाख मिलने का दावा

ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाला में चैतन्य बघेल को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिला था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने यह पैसा अपने रियल इस्टेट के कारोबार में लगाया। इतना ही नहीं ईडी ने कथित शराब घोटाला की राशि को हैंडल करने का अभी आरोप लगाया है।  

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