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Chhattisgarh Liquor Policy 2026: देशी शराब के नियमों में बड़ा फेरबदल, अब गड़बड़ी पड़ सकती है बहुत भारी

Chhattisgarh Liquor Policy 2026

Chhattisgarh Excise Rules Amendment रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने एक नई अधिसूचना (Notification) जारी करते हुए ‘छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995’ में कड़े संशोधन किए हैं । 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इन नियमों के तहत अब शराब विनिर्माण (Manufacturing) से लेकर परिवहन (Transportation) तक की पूरी प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और दंडनीय (Punishable) बना दिया गया है ।

अधिसूचना की 5 सबसे बड़ी बातें (Key Provisions):

नए नियमों की मुख्य बातें (Key Highlights):

वितरण प्रणाली में बदलाव

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSBCL) को अब राज्य के समस्त देशी भंडारण भांडागारों में शराब के भंडारण और वितरण (Distribution) के नियंत्रण का अधिकार दिया गया है । वहीं, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ही दुकानों पर शराब की बिक्री (Retail Sale) की जाएगी ।

सरकार का उद्देश्य इस पारदर्शी व्यवस्था (Transparent System) के जरिए अवैध शराब पर लगाम लगाना और राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के मानकों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द (Cancellation) करने की चेतावनी भी दी गई है । 

CSBCL और Marketing Corporation का नियंत्रण

नए नियमों के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (CSBCL) भंडारण और वितरण पर नियंत्रण रखेगी । वहीं, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से ही रिटेल बिक्री (Retail Sale) सुनिश्चित की जाएगी ।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में राज्य के किसी क्षेत्र में मद्य निषेध (Prohibition) लागू होता है, तो अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति (Compensation) का हकदार नहीं होगा ।

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