Local Body Elections 2026 रायपुर: छत्तीसगढ़ में सत्ता के सेमीफाइनल यानी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। आगामी मई-जून 2026 में होने वाले इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ‘एक्शन मोड’ में काम शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की नींव यानी ‘मतदाता सूची’ में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वोटर लिस्ट के लिए डेडलाइन तय
आयुक्त अजय सिंह ने प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में सख्त निर्देश दिए कि पुनरीक्षण का कार्य पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।”
महत्वपूर्ण तिथियां और पात्रता (Schedule)
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 को अर्हता तिथि माना गया है। यानी इस तारीख तक 18 वर्ष पूरे करने वाले और विधानसभा मतदाता सूची में शामिल नागरिक ही स्थानीय चुनाव में वोट डाल सकेंगे।
| चुनाव कार्यक्रम | निर्धारित तिथि |
|---|---|
| पात्रता की अर्हता तिथि | 01 अप्रैल 2026 |
| मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन | 13 अप्रैल 2026 |
| दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 20 अप्रैल 2026 |
| दावा-आपत्तियों के निराकरण की तिथि | 27 अप्रैल 2026 |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 05 मई 2026 |
इन सीटों पर मचेगा चुनावी घमासान
आयोग ने रिक्त पदों की जो जानकारी साझा की है, वह बताती है कि मई-जून का महीना राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहेगा:
- नगरीय निकाय: आम चुनाव (4 अध्यक्ष, 60 पार्षद) और उप-चुनाव (4 अध्यक्ष, 17 पार्षद)।
- पंचायत चुनाव: जनपद सदस्य के 10 पद, सरपंच के 82 पद और पंचों के 1110 पदों पर चुनाव होंगे।
आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।

