
नवा रायपुर (Chaturpost): छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने राज्य सेवा परीक्षा-2024 के सफल उम्मीदवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य शासन की तरफ से डिप्टी कलेक्टर (Deputy Collector) के पद पर चयनित 7 उम्मीदवारों की आधिकारिक नियुक्ति और पदस्थापना सूची (Posting List) जारी कर दी गई है ।
मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग की मुहर के बाद, इन नवनियुक्त अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (Pay Matrix Level-12) पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है ।
किसे कहां मिली जिम्मेदारी? (Transition words: Posting Details)
जारी आदेश के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ‘डिप्टी कलेक्टर’ के रूप में नई पारी शुरू करने का अवसर मिला है ।
| सरल क्र. | अधिकारी का नाम | चयन वर्ग | नवीन पदस्थापना (जिला) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री देवेश प्रसाद साहू | DC_UR-O | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई |
| 2 | श्री स्वप्निल वर्मा | DC_UR-O | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर |
| 3 | श्री यशवंत कुमार देवांगन | DC_UR_O | सूरजपुर |
| 4 | श्री पोलेश्वर साहू | DC_OBC_O | नारायणपुर |
| 5 | सुश्री सुष्मिता टोंड्रे | DC_SC_F_O | सरगुजा |
| 6 | सुश्री चंचल पैंकरा | DC_ST_F_O | दंतेवाड़ा |
| 7 | श्री मयंक सिंह मण्डावी | DC_ST_O | बीजापुर |
साल की परिवीक्षा अवधि और कड़े नियम (Transition words: Important Terms)
इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पर की गई है । इस दौरान इन्हें छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा (Raipur) में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण के बाद आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षाओं (Departmental Exams) में असफल रहता है या सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।
जल्द जॉइन करने के निर्देश (Joining Deadline)
सभी नवनियुक्त अधिकारियों को आदेश जारी होने के 15 वर्किंग डे के भीतर संबंधित जिला कार्यालय (Collectorate) में कार्यभार ग्रहण करना होगा । निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थिति दर्ज न कराने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
प्रमुख नियुक्ति शर्तें और दस्तावेज (Checklist)
जॉइनिंग के समय अधिकारियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:
- दस्तावेज सत्यापन: कार्यभार ग्रहण करने से पहले कलेक्टर द्वारा मूल निवास, जाति और शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का गहन सत्यापन (Verification) किया जाएगा ।
शपथ-पत्र: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- मेडिकल चेकअप: यह नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त पर की गई है ।
अनुबंध (Bond): प्रशिक्षण और वेतन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारियों को एक बाण्ड निष्पादित करना होगा ।
निष्कर्ष (Conclusion)
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई इन नियुक्तियों से राज्य के प्रशासनिक ढांचे (Administrative Framework) को नई ऊर्जा मिलेगी। विशेष रूप से नए और दूरस्थ जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
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संपादकीय नोट: यह खबर छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ESTB-101(2)/174/2025-GAD-4, दिनांक 05-05-2026 पर आधारित है ।
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