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Chhattisgarh DGP की नियुक्ति को लेकर CS को नोटिस: पूछा- कहां है नोटिफिकेशन, जानिए- क्‍या है मामला

Chhattisgarh  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर मुख्‍य सचिव (CS) विकासशील से जवाब तलब किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मुख्‍य सचिव को नोटिस भेजकर पूछा है कि अब तक छत्‍तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्‍यों नहीं की गई है।

आयोग के अवर सचिव ने भेजा नोटिस

छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍य सचिव को यह नोटिस UPSC के अवर सचिव दीपक शॉ की तरफ से भेजा गया है। इस नोटिस में मुख्‍य सचिव ने पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति वाला नोटिफिकेशन मांगा गया है। UPSC ने अपने इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पूछा है कि राज्‍य में अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्‍यों नहीं की गई है।

दो साल से चालू प्रभार पर हैं अरुण देव गौतम

छत्‍तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम की नियुक्ति फरवरी 2024 में हुई थी, अरुण देव गौतम को छत्‍तीसगढ़ के डीजीपी का चालू प्रभार दिया गया था। उन्‍हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाए जाने का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है।

UPSC ने डीजीपी योग्‍य सालभर पहले भेज दी थी सूची

राज्‍य सरकार की तरफ से डीजीपी बनाए जाने योग्‍य अफसरों की सूची UPSC को भेजी गई थी। अवर सचिव दीपक शॉ ने मुख्य सचिव से पूछा है कि जब 13 मई 2025 को ही आयोग ने डीजीपी पद के योग्य अफसरों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया था तो अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना की प्रति आयोग को क्यों नहीं भेजी है।

पैनल में से किसी एक अफसर को बनाना था डीजीपी

आयोग के अवर सचिव दीपक शॉ ने अपने इस पत्र में मुख्य सचिव से कहा है कि UPSC की तरफ से भेजे गए योग्य अफसरों के पैनल में से किसी एक अफसर को तत्काल पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया जाना था। उन्‍होंने अब तक ऐसा नहीं किए जाने का कारण पूछा है।

पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 3 जुलाई 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए मुख्य सचिव  से पूछा गया है कि कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ है, इसके पालन में विलंब हुआ है तो उसका ठोक कारण बताया जाए।

जानिए- डीजीपी की नियुक्ति को लेकर क्‍या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अफसरों ने बताया कि यूपीएससी ने अपने पत्र में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया है उसमें कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति नहीं करने का आदेश दिया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने यह आदेश दिया था। इस पीठ में एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।

प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं करने का आदेश दे रखा है। कोर्ट ने राज्‍य सरकारों को निर्देशित किया है कि वे डीजीपी योग्‍य अफसरों का नाम UPSC को भेजें जिससे संभावित नामों पर विचार किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश

इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े एक मामले टी धंगोपल राव बनाम UPSC की सुनवाई के दौरान चार सख्‍त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति में देर होती है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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