Chhattisgarh Pensioners DR Hike: छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों (Pensioners) के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में बड़ी बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों की मासिक आय में अच्छा उछाल आएगा।
किसे और कितना मिलेगा फायदा? (New DR Rates)
सरकार ने सातवें और छठवें दोनों वेतनमान (Pay Scales) के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त (Additionally), वृद्ध पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी यह महंगाई राहत लागू होगी।
- 7वां वेतनमान: मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 58% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
- 6ठा वेतनमान: इस वर्ग के पेंशनभोगियों को अब 257% की दर से भुगतान किया जाएगा।
भुगतान के महत्वपूर्ण नियम (Payment Guidelines)
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई राहत का लाभ उन पेंशनभोगियों को भी मिलेगा जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट (Commute) यानी सारांशीकृत कराया है। हालांकि, राहत की गणना उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण से पहले वाली राशि) पर ही की जाएगी। इसके अलावा (Furthermore):
- राउंड फिगर नियम: भुगतान के समय रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित (Rounded off) किया जाएगा।
- कोषालय अधिकारियों को निर्देश: राज्य के सभी ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना देरी किए संशोधित दरों पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- असाधारण पेंशन: यह नियम असाधारण पेंशन (Extraordinary Pension) प्राप्त करने वालों पर भी समान रूप से लागू होगा।
त्वरित भुगतान की तैयारी (Fast-Track Implementation)
मुख्य सचिव और वित्त विभाग ने कोषालय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे छत्तीसगढ़ कोष संहिता के नियमों के तहत पेंशनरों को राहत राशि का शीघ्र भुगतान (Prompt Payment) करें। यदि भुगतान के बाद महालेखाकार के प्राधिकार में कोई विसंगति (Discrepancy) पाई जाती है, तो उसका समायोजन अगले महीने के भुगतान में कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर (Overall), इस फैसले से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

