Petrol-Diesel Prices नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मूल्य संवर्धित कर (वैट) की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं । वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कर की दरों में कटौती की गई है, जिससे औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है ।
पेट्रोल की नई दरें
अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (20) के तहत, राज्य शासन ने पेट्रोल पर लगने वाले कर को आंशिक रूप से कम कर दिया है । अब राज्य में पेट्रोल पर प्रभावी कर की दर 24 प्रतिशत + 2 रुपया प्रति लीटर होगी । यह नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावशील हो जाएगा ।
डीजल पर रियायत: किसे मिलेगा लाभ?
हाई स्पीड डीजल (HSD) के लिए सरकार ने दो अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए हैं:
- विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए (17% VAT):
- o बल्क (थोक) में हाई स्पीड डीजल खरीदने वाले उन व्यापारियों को कर में छूट दी गई है जो इसका उपयोग निर्माण, रेलवे, बांध, नहर या सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों में कर रहे हैं ।
- o इन क्षेत्रों के लिए कर की दर घटाकर 17 प्रतिशत कर दी गई है
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- खनन और अन्य व्यापारियों के लिए (23% + 1 रुपया):
- o राज्य के भीतर खनन गतिविधियों और कारखाना परिसरों में सामग्री के परिवहन के लिए डीजल पर कर की दर 23 प्रतिशत + 1 रुपया प्रति लीटर तय की गई है ।
- o इसके लिए व्यवसायियों के पास पीईएसओ (PESO) द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और एक बार में कम से कम 12 किलोलीटर डीजल खरीदना होगा ।
कड़े नियमों का करना होगा पालन
रियायती दरों पर डीजल खरीदने के लिए व्यापारियों को संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से ‘स्वीकृति प्रमाण-पत्र’ प्राप्त करना होगा । इसके लिए पिछले वर्ष की बैलेंस शीट, पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अनुमानित खपत का विवरण देना आवश्यक है। यदि कोई भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी स्वीकृति तत्काल रद्द कर दी जाएगी ।
यह सभी रियायतें 1 अप्रैल, 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मानी जाएंगी ।

