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छत्तीसगढ़ में प्रदूषण जांच केंद्र खोलना हुआ आसान: ITI सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म, देखिए अधिसूचना

छत्तीसगढ़ प्रदूषण जांच केंद्र

Chhattisgarh RTO News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Centre) खोलने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ मोटर यान प्रदूषण जांच केंद्र योजना, 2001 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

अब तकनीकी डिग्री की जरूरत नहीं

नए संशोधन के तहत, अब प्रदूषण जांच केंद्र संचालित करने के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आईटीआई (ITI) मैकेनिक या मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं होगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नियम से संबंधित उप-खंड (b) को पूरी तरह से हटा (Omit) दिया गया है।

गजट में प्रकाशन के साथ नियम लागू

यह नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उप सचिव अंशिका ऋषि पांडेय द्वारा जारी किया गया है।

बता दें कि इससे पहले नियम 3-(b) के तहत केंद्र चलाने के लिए आईटीआई मैकेनिक (डीजल), मैकेनिकल (मोटर व्हीकल) या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य था, जिसे अब सरकार ने समाप्त कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ प्रदूषण जांच केंद्र नियम: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के नियमों में क्या मुख्य बदलाव किया है?

उत्तर: सरकार ने अब प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Centre) संचालित करने के लिए आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट की अनिवार्य शर्त को पूरी तरह से हटा दिया है ।

प्रश्न 2: पहले प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट जरूरी था?

उत्तर: इससे पहले के नियमों के अनुसार, संचालक या उसके कर्मचारी के पास आईटीआई मैकेनिक (डीजल) या मैकेनिकल (मोटर व्हीकल) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य था ।

प्रश्न 3: क्या यह नियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है?

उत्तर: हाँ, 15 अप्रैल 2026 को राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन के साथ ही यह अधिसूचना पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है ।

प्रश्न 4: यह संशोधन किस पुरानी योजना के तहत किया गया है?

उत्तर: यह बदलाव ‘छत्तीसगढ़ मोटर यान प्रदूषण जांच केंद्र योजना, 2001’ के नियमों में संशोधन करके किया गया है।

प्रश्न 5: क्या केंद्र खोलने के लिए अब किसी भी कर्मचारी को रखा जा सकता है?

उत्तर: हाँ, क्योंकि उप-खंड (b) के तहत दी गई तकनीकी योग्यता की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है ।

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