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संविदा कर्मियों की बल्ले-बल्ले! छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी ने लागू की नई HR Policy, जानें अब क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

CSPCL HR Policy 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत संविदा लाइन परिचारकों के लिए बड़ी खबर (Breaking News) है। कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के बाद अब नई मानव संसाधन नीति-2025 (HR Policy 2025) जारी कर दी गई है । इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य संविदा कर्मियों के सेवा हितों की रक्षा करना और विद्युत सेवाओं के लिए एक कुशल वर्कफोर्स (Skilled Workforce) तैयार करना है

7 साल के अनुभव वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

नई नीति के अनुसार, जिन संविदा लाइन परिचारकों के पास 7 साल से अधिक का अनुभव (Experience) है, उन्हें अब 11 KV लाइन और लो-वोल्टेज लाइन के परमिट (Permit) संबंधी कार्य करने की अनुमति दी जाएगी । इसके अलावा, संविदा की अवधि नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी, जिसे वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Performance Evaluation) के आधार पर 10 वर्ष के बाद एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा

अवकाश और मानदेय के नए नियम (Leave & Remuneration)

पॉवर कंपनी ने संविदा कर्मियों के लिए छुट्टी के नियमों को भी स्पष्ट कर दिया है:

दुर्घटना और मृत्यु पर बड़ी आर्थिक सहायता (Financial Assistance)

ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य (Secure Future) सुनिश्चित किया गया है:

  • चिकित्सा बीमा: जो कर्मचारी ESIC के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें 1 लाख रुपये का सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा.
  • अनुग्रह राशि (Ex-gratia): ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 4 लाख रुपये या 1 साल का मानदेय (जो भी अधिक हो) दिया जाएगा.
  • दिव्यांगता पर राहत: यदि कोई कर्मी दिव्यांग हो जाता है, तो उसे उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार दूसरा उपयुक्त कार्य सौंपा जाएगा.

ट्रांसफर और शिकायत निवारण (Transfer & Grievance Redressal)

नीति में स्थानांतरण (Transfer) को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में भर्ती होने वाले कर्मियों का ट्रांसफर अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के कर्मी आवश्यकतानुसार कहीं भी भेजे जा सकेंगे । शिकायतों के निपटारे के लिए ‘प्रथम अपीलीय अधिकारी’ (First Appellate Authority) नियुक्त किए गए हैं और अंतिम फैसला कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) का होगा

1. कार्य का स्वरूप और 7 साल वाला विशेष नियम (Job Profile)

नीति के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्ट है कि लाइन परिचारकों को पारेषण और वितरण प्रणाली के निर्माण और रख-रखाव (Maintenance) से जुड़े सभी कठिन मैदानी कार्य करने होंगे

2. संविदा अवधि और सेवा विस्तार (Tenure & Extension)

3. कार्यकारिणी समिति का गठन (Executive Committee)

नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई है

4. कदाचार और जांच प्रक्रिया (Conduct & Discipline)

यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही, बिना सूचना अनुपस्थिति या आर्थिक अनियमितता (Financial Irregularity) में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त जांच होगी:

5. अवकाश के विस्तृत नियम (Leave Rules)

संविदा कर्मियों को अब गरिमामय छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इसे अधिकार (Right) के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा:

6. राष्ट्रीय अवकाश पर काम का ‘एक्स्ट्रा पैसा’ (Additional Wages)

पॉवर कंपनी ने 8 राष्ट्रीय अवकाश (National Holidays) तय किए हैं । यदि इन दिनों काम पर बुलाया जाता है, तो अतिरिक्त भुगतान मिलेगा:

7. स्थानांतरण नीति (Transfer Policy)

8. कार्य मूल्यांकन की 5 श्रेणियां (Performance Grading)

अब संविदा कर्मियों का करियर उनके ‘काम’ पर टिका होगा। मूल्यांकन की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं:

  1. उत्कृष्ट (Excellent)
  2. बहुत अच्छा (Very Good)
  3. अच्छा (Good)
  4. औसत (Average)
  5. औसत से कम (Below Average) नोट: यदि पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड ‘औसत से कम’ रहता है, तो सेवा वृद्धि नहीं की जाएगी ।

अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि (Welfare Benefits)

पॉवर कंपनी ने मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा है:

  • अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment): कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य को परिपत्र क्रमांक 3263 के अनुसार संविदा पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
  • मृत्यु पर सहायता: ड्यूटी के दौरान मृत्यु/नक्सली हमला होने पर परिवार को 1 वर्ष के मानदेय के बराबर या 4 लाख रुपये (जो अधिक हो) की सहायता मिलेगी।
  • सामान्य मृत्यु: वैधानिक अवकाश के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी।

9. सेवा समाप्ति और इस्तीफा (Resignation)

यदि कोई कर्मी नौकरी छोड़ना चाहता है, तो उसे 1 माह की पूर्व सूचना या 1 माह का वेतन जमा करना होगा । वहीं, असंतोषजनक कार्य होने पर कंपनी भी 1 माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकती है

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