Site icon Chatur Post

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण पर नया आदेश जारी, पिंगुआ कमेटी सुलझाएगी सालों पुराना विवाद!

badi khabar

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक High-Level Committee (उच्च स्तरीय समिति) का गठन किया है।

क्वांटिफिएबल डेटा होगा तैयार (Quantifiable Data) इस समिति का मुख्य उद्देश्य ‘मात्रात्मक आंकड़े’ यानी Quantifiable Data जुटाना है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व (Representation) वर्तमान में कैसा है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के Jarnail Singh vs Lakshmi Narayan Gupta मामले में दिए गए ऐतिहासिक सिद्धांतों के अनुरूप उठाया गया है।

मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में बनी कमेटी (High Level Committee) सरकार ने इस संवेदनशील कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैनात की है। इस कमेटी की संरचना इस प्रकार है:

अदालती आदेशों का होगा पालन (Legal Compliance) यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं पर दिए गए अंतिम आदेशों के अनुपालन (Compliance) में की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य में लंबे समय से लंबित (Pending) प्रमोशन विवाद को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी।

आदेश की 5 मुख्य बातें (Key Highlights)

  • रिप्लेसमेंट: यह नया आदेश जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के पूर्ववर्ती आदेशों का स्थान लेगा।
  • डेटा संकलन: समिति एससी/एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्र करेगी।
  • पारदर्शिता: डेटा संकलन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) रखा जाएगा।
  • रिपोर्ट सबमिशन: समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार और संबंधित विभागों को सौंपेगी।
  • अंतिम निर्णय: इस रिपोर्ट के आधार पर ही पदोन्नति में आरक्षण का भविष्य तय होगा।

आदेश की कॉपी राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भेज दी गई है। इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें जाग गई हैं। बता दें कि कई विभागों में पदोन्‍नति में आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद है।

GAD Chhattisgarh Order, SC-ST Reservation in Promotion, Manoj Pingua Committee, Chhattisgarh News, Promotion Rules 2026.

Exit mobile version