Chhattisgarh SIR रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए निर्धारित तिथियों को फिर एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। अब गणना चरण के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म 11 दिसंबर के बजाय अब 18 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण व पुनर्व्यवस्थापन 18 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं, प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। दावा-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक है। नोटिस, सुनवाई, सत्यापन तथा दावा-आपत्तियों का निराकरण 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक किया जाएगा।
SIR के बाद मतदाता Voter सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को होगा। प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण Special Intensive Revision of Electoral Rolls के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा Vidhansabha के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
इन बैठकों में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित transferred, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं तथा ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र Calculation form अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची की विशेष समीक्षा की जा रही है।
इस दौरान स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं तथा ऐसे मतदाता जिनके Calculation form गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची को राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा भी किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण व उनका डिजिटाइजेशन Digitization कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।
प्रदेश में अब तक लगभग 2 करोड़ 12 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। यह कुल दो करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं का लगभग 99.98 प्रतिशत है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से मतदान केंद्रवार बीएलओ के साथ बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित करें।
सूची का सूक्ष्म अवलोकन कर स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्णता अथवा गलत प्रविष्टि की जानकारी 18 दिसंबर तक बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, अद्यतन व त्रुटिरहित बनाया जा सके।