
Chhattisgarh रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष मामलों की विवेचना के लिए राज्य के छह जिलों के छह थानों को अधिकृत कर दिया है। थानों को अधिकृत किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इन मामलों की करेगें विवेचना
अधिसूचना के अनुसार छह जिलों में अधिसूचित किए गए थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की विवेचना होगी। इन थानों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
पूरे जिले के मामले होगें दर्ज
अफसरों ने बताया कि जिले में एससी-एसटी से जुड़े जो भी शिकायतें या मामले होगें उनकी विवेचना अधिसूचित किए गए थानों में होगी। अभी एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को सामान्य थानों में शिकायत करनी पड़ती है।
यह होगा फायदा
अफसरों ने बताया कि एससी-एसटी के लिए अलग थाना अधिसूचित किए जाने से अब इन वर्ग के लोगों को अपनी शिकायत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वे इन थानों में शिकायत कर सकते हैं।
नए बने जिलों में बनाए गए थाने
प्रदेश के जिन जिलों में एससी-एसटी एक्ट के तहत थाने अधिसूचित किए गए हैं, वे सभी नए बने जिले हैं। बताया जा रहा है कि पुराने जिलों में अलग थाना है, लेकिन नए जिलों में एससी-एसटी के लिए अधिसूचित थाने नहीं थे। इस अधिसूचना के बाद अब राज्य के सभी जिलों में थाने हो गए हैं।
Chhattisgarh इन थानों को किया गया अधिकृत
गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिला: अजाक पुलिस थाना गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
सक्ती जिला: अजाक पुलिस थाना सक्ती
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला: अजाक पुलिस थाना सारंगढ़-बिलाईगढ़
मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला: अजाक पुलिस थाना मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला: अजाक पुलिस थाना मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला: अजाक पुलिस थाना खैरागढ़-छुईखदान-गंडई




