September 21, 2024

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महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को मुख्यमंत्री बघेल ने दी चुनौती

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रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट. कॉम) रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती दी है। बघेल ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। अगर वह इतने ही साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें। दरअसल कालीचरण मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी नही, महात्मा नाथूराम गोडसे है। कालीचरण ने कहा है कि सच बोलने की सजा मृत्यु है तो तैयार हूँ। कालीचरण के इस बयान को लेकर मंगलवार को पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बघेल से सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। अगर वह इतने ही साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें। बाहर बयानबाजी करने की बजाय जब एफ आई आर दर्ज हो चुकी है तो आकर सरेंडर करे। नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के लिए रवाना होगी।
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रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट. कॉम)

रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती दी है। बघेल ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। अगर वह इतने ही साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें।

दरअसल कालीचरण मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी नही, महात्मा नाथूराम गोडसे है। कालीचरण ने कहा है कि सच बोलने की सजा मृत्यु है तो तैयार हूँ।

कालीचरण के इस बयान को लेकर मंगलवार को पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बघेल से सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। अगर वह इतने ही साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें। बाहर बयानबाजी करने की बजाय जब एफ आई आर दर्ज हो चुकी है तो आकर सरेंडर करे। नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के लिए रवाना होगी।

दरअसल कालीचरण मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी नही, महात्मा नाथूराम गोडसे है। कालीचरण ने कहा है कि सच बोलने की सजा मृत्यु है तो तैयार हूँ।

कालीचरण के इस बयान को लेकर मंगलवार को पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बघेल से सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। अगर वह इतने ही साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें। बाहर बयानबाजी करने की बजाय जब एफ आई आर दर्ज हो चुकी है तो आकर सरेंडर करे। नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के लिए रवाना होगी।

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