Congress MLA जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस विधायक पर धोखाधड़ी के आरोप में जुर्म दर्ज हुआ है। इस मामले में विधायक के साथ ही उनके एक सहयोगी को भी आरोपी बनाया गया है।
कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर मामले की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने दो महीने पहले पुलिस में लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने जांच में शिकायत को सही पाया, इसके बाद जुर्म दर्ज किया गया है।
कांग्रेस के जिस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनका नाम बालेश्वर साहू है। साहू जांजगीर-चांपा जिला की जैजैपुर सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं। साहू के साथ उनके एक सहयोगी गौतम राठौर को भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस अफसरों के अनुसार मामला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े है। साहू जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह के प्रबंधक रह चुके हैं। धोखाधड़ी का मामला उसी समय का है। आरोप है कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन दिलाने के नाम पर एक किसान परिवार से लाखों रुपए की ठगी की।
कांग्रेस विधायक साहू के खिलाफ फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने दो महीने पहले लिखित शिकायत की थी। बताया कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच तत्कालीन समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने राजकुमार शर्मा को उनकी 50 एकड़ जमीन पर केसीसी लोन दिलाने का झांसा दिया।
आरोपियों ने लोन दिलाने के बहाने आवेदक का एचडीएफसी बैंक, चांपा में खाता खुलवाया और उनका ब्लैंक चेक लेकर उनके खाते से 24 लाख रुपए अवैध रूप से अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दी।
इसके अतिरिक्त, आरोपियों ने राजकुमार शर्मा, उनकी मां जयतिन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान का उपयोग कर निकासी पर्ची के माध्यम से कुल 42 लाख 78 हजार रुपए की राशि आहरित कर ली।