Site icon Chatur Post

CSPTCL : पावर कंपनी में सीधी, विभागीय भर्ती और भू-विस्थापितों को ‘रेगुलर’ करने के नियमों में बदलाव, देखिए- कंपनी का परिपत्र

CSPTCL News सीएसपीटीसीएल समाचार

CSPTCL रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने नियुक्तियों के नियमों में एक बड़ा स्पष्टीकरण (Clarification) जारी किया है। कंपनी ने साफ किया है कि विभागीय भर्ती (Departmental Recruitment) और भू-विस्थापित (Land Displaced) कोटे से नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए अब छह महीने के प्रशिक्षण (Training) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इन्हें कार्यभार ग्रहण (Joining) करने की तिथि से ही नियमित कर्मचारी माना जाएगा।

प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त, पिछली कार्यवाही शून्य

पॉवर कंपनी के पुराने नियमों के तहत सीधी भर्ती, विभागीय भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और भू-विस्थापितों की नियुक्ति पर पहले 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता था। 14 अगस्त 2025 के संशोधित परिपत्र (Circular) के बाद इस प्रावधान में बदलाव किया गया था। अब स्पष्ट किया गया है कि:

वेतन और वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) पर फैसला

स्पष्टीकरण में वेतन निर्धारण (Pay Fixation) को लेकर भी स्थिति साफ की गई है:

  1. वेतन निर्धारण: उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संशोधित नियमों के पैरा 3(V)(क) के अनुसार नया वेतन तय होगा।
  2. इंक्रीमेंट: यदि कोई कर्मचारी पहले से ही पदोन्नति (Promotion) या उच्च वेतनमान का पे-मेट्रिक्स ले रहा है, तो उसका वेतन फिर से निर्धारित नहीं होगा।
  3. यथावत तिथि: ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) की तारीख उनके पुराने पद के समान ही यथावत (Unchanged) रहेगी।

कंपनी के इस फैसले से विभागीय पदोन्नति और भू-विस्थापित कोटे से आए कर्मचारियों को सेवा लाभ और वेतन निर्धारण में बड़ी सुविधा मिलेगी।

यह भी पढ़ें- Big Breaking News! बिजली कंपनी के MD ने अधिकारियों से मांगे 49.60 लाख

Exit mobile version