Departmental Exam 2025: CG विभागीय पदोन्नति परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी, 27 से होगी परीक्षाएं, देखें पूरा कार्यक्रम
1 min readDepartmental Exam 2025: रायपुर। विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के लिए सरकार ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन गृह विभाग करता है। विभाग की तरफ से विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी।
गृह विभाग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के उन अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए (जिनके लिए विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा 27 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षाएं रायपुर/दुर्ग/ बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) और अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा तय किए जाने वाले स्थानों पर होगी। परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के साथ ही गृह विभाग ने संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष से अपनी जानकारी संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
Departmental Exam 2025: सोमवार. दिनांक 27-01-2025 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए,
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित)
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.
59. Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.
Departmental Exam 2025: सोमवार, दिनांक 27-01-2025 दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक,
6. दूसरा प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.
60. Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.
Departmental Exam 2025: मंगलवार, दिनांक 28-01-2025 प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
9. पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग “ए”, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
10. पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग “बी”
11. पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग “सी”
12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए
13. प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए
14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के)
61. Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.
66. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिए
मंगलवार, दिनांक 28-01-2025 दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
15. दूसरा प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए
16. प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए
17. तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए
18. प्रश्न पत्र समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए
19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित)
62. प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.
67. द्वित्तीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिए
Departmental Exam 2025: बुधवार, दिनांक 29-01-2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
20. तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए
21. प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए
22. प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिए
23. पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिए
24. प्रश्न पत्र “व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के)
63. Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए
68. तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिए
बुधवार, दिनांक 29-01-2025 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे
25. प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए
26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए
27. प्रश्न पत्र “पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए
28. दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिए
29. तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए
30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिए
31. चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए
32. समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
64. Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग
के अधिकारियों के लिए
69. चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिए
Departmental Exam 2025: गुरुवार, दिनांक 30-01-2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
33. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए
34. प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.
35. प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए
36. प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए
37. प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए
38. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए
39. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए
40. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए
गुरुवार, दिनांक 30-01-2025 दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
41. प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए
42. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए.
43. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
44. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.
शुक्रवार, दिनांक 31-01-2025 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक,
45. प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
46. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिए
47. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए
48. प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिए
49. द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए
50. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिए
65. प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए
Departmental Exam 2025: शुक्रवार, दिनांक 31-01-2025 दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
51. प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
52. प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिए
53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)
54. तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिए
55. द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए
56. द्वित्तीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए
57. प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित)
शनिवार, दिनांक 01-02-2025 एवं रविवार, दिनांक 02-02-2025 को शासकीय अवकाश
सोमवार, दिनांक 03-02-2025 प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
58. हिन्दी निबंध और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिए
नोट :- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जाए कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नए संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
उम्मीदवारों को सूचित किया जाए कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.
सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जाए.
Departmental Exam 2025: एससी- एसटी को मिलेगी छूट
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे,
इन प्रमाण पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जाएं. संबंधित विभागाध्यक्ष/ जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 31-12-2024 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जाएंगे.
समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.
परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल सहित ये उपकरण
परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.