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Dhan Kharidi: राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- अगर भुगतान नहीं किया गया तो..

Dhan Kharidi: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के राइस मिलर्स कस्‍टम मिलिंग का 3 वर्ष का बकाया सहित अन्‍य भुगतान नहीं होने तक धान का उठाव नहीं करने पर अड़ गए हैं।

राइस मिलर्स एसोसिएश ने चेतावनी दी है कि जबरन दबाव बनाने का परिणाम घातक हो सकता है। एसोसिएशन ने कहा कि भुगतान नहीं होने के कारण राइस मिलर्स तनाव में हैं, ऐसे में कोई अप्र‍िय आत्‍मघाती कदम भी उठा सकते हैं। इस मामले में एसोसिएशन ने आज मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय को आज एक पत्र लिखा है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्‍यक्ष योगेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बिना बकाया भुगतान किए प्रशासन व लोकल एजेंसियों का भय दिखा कर जबरिया दबाव पूर्वक कस्टम मिलिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है।

Dhan Kharidi: जानिए.. मुख्‍यमंत्री को लिखे पत्र में क्‍या कहा है एसोसिएशन ने

सीएम विष्‍णुदेव को लिखे पत्र में एसोसिएशन प्रोत्साहन राशि यथावत 120/-प्रति क्विंटल रखते हुए पूर्व वर्ष 2022-23 का दूसरी किस्त का 60/- रुपये और 2023-24 का पहली किस्त का 60/-रुपये भुगतान करने की मांग की है। वर्ष 2024-25 में प्रोत्साहन राशि जिस मिलर का धान उठाव के विरुद्ध चावल जमा हो गया उन्हें एक मुश्त भुगतान किया जाए।साथ ही पूर्व वर्ष का बकाया FRK, परिवहन, बारदाना और पेनाल्टी की विसंगति पूर्ण कटौती का भी भुगतान दिया जाए।

हमारा अनुबंध मार्कफेड से है ऐसे में मार्कफेड को अन्य से पैसा मिला या नहीं इससे लेना देना नहीं होना चाहिए।मिलर चावल जमा के लिए 7 कार्य दिवस में चावल जमा के लिए विंग्स ऐप में आवेदन करेगा और चावल जमा 20 कार्य दिवस में जितनी मात्रा में चावल जमा नहीं करता केवल उतनी मात्रा में 5/-प्रति क्विंटल की पेनाल्टी लगनी चाहिए।

बारदाना धान में उपयोग के लिए जमा लिया जाता है तब मार्कफेड जितना बारदाना में धान भर्ती के लिए उपयोग करेगा उसका उपयोगिता शुल्क देकर धान पुनः भरने लायक़ स्थिति में जमा करता मिलर्स को बारदाना वापस करेगा।

अगर वापस नहीं करता तब उपयोगिता शुल्क के साथ बारदाना की कीमत भी देगा ।धान चावल परिवहन हमारा व्यवसाय नहीं अतः SLC दर पर धान चावल परिवहन व्यय का मासिक भुगतान होना चाहिए या परिवहनकर्ताओं से हमारी मिल में धान- चावल का परिवहन कराया जाना चाहिए। FRK का लॉट वाइज भुगतान होना चाहिए क्योंकि हमारा कार्य केवल ब्लैडिंग का है। चावल मिल में कैमरा संबधी आदेश स्वीकार्य नहीं है।

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