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Divyang Recruitment छत्‍तीसगढ़ में चलेगा विशेष भर्ती अभियान: विभागों से लेकर निगम-मंडलों तक इन पदों पर होगी…

Divyang Recruitment  रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगों को सीधी भीर्ती वाले पदों में 7 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगों के बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए तत्काल विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

विभाग प्रमुखों और कलेक्‍टरों को निर्देश

राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनितिश्चत करने कहा है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध रिक्त व भरे गए पदों की अद्यतन जानकारी सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने कहा गया है।

Divyang Recruitment विशेष भर्ती अभियान

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के मुताबिक विभागीय परिपत्रों के जरिये दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा भर्ती किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

सात प्रतिशत आरक्षण

केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए शासन ने दिव्यांगजन के बैकलॉग रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नियुक्ति से पहले प्रमाण पत्रों की होगी जांच

शासकीय सेवा में दिव्यांगजनों का नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पहले उनके शारीरिक परीक्षण व दिव्यांग प्रमाण पत्रों की नियमानुसार मेडिकल बोर्डों से जांच के बाद प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन व अन्य के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यह परिपत्र जारी किया है।

Divyang Recruitment निर्देशों का कड़ाई से पहला सुनिश्वित करें

इसमें कहा गया है कि संदर्भित परिपत्रों का विभागों द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार दिव्यांगजनों का शासकीय सेवा में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पूर्व शारीरिक परीक्षण उपरांत, दिव्यांग प्रमाण पत्रों की नियमानुसार मेडिकल बोर्डों से जांच कराए जाने के बाद उनके प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।

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